बॉम्बे हाईकोर्ट का मेहुल चौकसी की कंपनी को लेकर बड़ा फैसला, गिली इंडिया लिमिटेड के खिलाफ लंबित याचिका एनसीएलटी में स्थानांतरित करने की अनुमति

By अभिनय आकाश | Jul 24, 2025

बॉम्बे हाईकोर्ट ने पंजाब नेशनल बैंक के नेतृत्व वाले बैंकों के एक संघ को हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी की कंपनी गिली इंडिया लिमिटेड के खिलाफ लंबित समापन याचिका को राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) में स्थानांतरित करने की अनुमति दे दी। अदालत ने कहा कि हितधारकों के हित में कंपनी का पुनरुद्धार आवश्यक है। अदालत ने कहा कि मामले के तथ्य कंपनी और हितधारकों के बेहतर हित में कंपनी के पुनरुद्धार की मांग करते हैं। अदालत ने यह भी कहा कि यह कदम दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) के उद्देश्यों के अनुरूप है और इससे कंपनी का पुनरुद्धार हो सकता है।

इसे भी पढ़ें: रेणुकास्वामी हत्याकांड: अभिनेता दर्शन को ज़मानत पर सुप्रीम कोर्ट नाराज़, कर्नाटक HC को लगाई फटकार

पीएनबी की ओर से पेश अधिवक्ता पायल उपाध्याय और अनंत उपाध्याय ने तर्क दिया कि चूँकि वे सुरक्षित लेनदार हैं, इसलिए मामले को एनसीएलटी में स्थानांतरित करना आईबीसी ढांचे के तहत दावा वसूली के लिए अधिक लाभदायक होगा। उन्होंने यह भी बताया कि सितंबर 2018 में समापन आदेश पारित होने के बाद से कोई अपरिवर्तनीय कदम नहीं उठाए गए हैं। आधिकारिक परिसमापक ने स्थानांतरण का विरोध नहीं किया।

प्रमुख खबरें

सेंसेक्स-निफ्टी में फिर लौटी रौनक, Sensex 544 अंक मजबूत, Rupee में भी दिखी शानदार बढ़त

Apple का बड़ा फैसला! iPhone 18 Launch के लिए करना होगा लंबा इंतजार, टूटेगी परंपरा

मोदी सरकार ने 12 वर्ष में सेवा, सुशासन और विकास के स्वर्णिम काल की उपलब्धियां जनता के सामने रखी हैं— कमलजीत सहरावत

धक्का-मुक्की विवाद में Vaibhav Suryavanshi को मिला BCCI का साथ, बोर्ड ने Action लेने से किया इनकार