By अभिनय आकाश | Jul 24, 2025
बॉम्बे हाईकोर्ट ने पंजाब नेशनल बैंक के नेतृत्व वाले बैंकों के एक संघ को हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी की कंपनी गिली इंडिया लिमिटेड के खिलाफ लंबित समापन याचिका को राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) में स्थानांतरित करने की अनुमति दे दी। अदालत ने कहा कि हितधारकों के हित में कंपनी का पुनरुद्धार आवश्यक है। अदालत ने कहा कि मामले के तथ्य कंपनी और हितधारकों के बेहतर हित में कंपनी के पुनरुद्धार की मांग करते हैं। अदालत ने यह भी कहा कि यह कदम दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) के उद्देश्यों के अनुरूप है और इससे कंपनी का पुनरुद्धार हो सकता है।
पीएनबी की ओर से पेश अधिवक्ता पायल उपाध्याय और अनंत उपाध्याय ने तर्क दिया कि चूँकि वे सुरक्षित लेनदार हैं, इसलिए मामले को एनसीएलटी में स्थानांतरित करना आईबीसी ढांचे के तहत दावा वसूली के लिए अधिक लाभदायक होगा। उन्होंने यह भी बताया कि सितंबर 2018 में समापन आदेश पारित होने के बाद से कोई अपरिवर्तनीय कदम नहीं उठाए गए हैं। आधिकारिक परिसमापक ने स्थानांतरण का विरोध नहीं किया।