By अंकित सिंह | Oct 09, 2026
दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को रेसलिंग फेडरेशन ऑफ़ इंडिया (WFI) के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह को यौन उत्पीड़न के मामले में बरी किए जाने के खिलाफ़ चार महिला पहलवानों की अपील का जवाब देने के लिए अतिरिक्त समय दिया। स्पेशल जज दिग विनय सिंह ने 28 सितंबर को सिंह, राज्य सरकार और WFI के पूर्व असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर को नोटिस जारी किए थे। शुक्रवार को जज ने सिंह को जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया और मामले की अगली सुनवाई 28 अक्टूबर के लिए तय की।
3 अगस्त को, एक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सबूतों की कमी का हवाला देते हुए, बीजेपी के पूर्व सांसद सिंह को यौन उत्पीड़न के मामले में बरी कर दिया था। यह मामला छह महिला पहलवानों ने दर्ज कराया था, जिनमें वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडलिस्ट विनेश फोगाट भी शामिल थीं। 25 सितंबर को दायर एक क्रिमिनल अपील में सिंह के बरी होने के फैसले को चुनौती दी गई।
पहलवानों की अपील के अनुसार, बरी करने का फैसला कानून के हिसाब से सही नहीं था; यह सबूतों के "साफ़ तौर पर गलत और चुनिंदा मूल्यांकन" पर आधारित था, अटकलों और अनुमानों पर टिका था, और इसमें "कानून के बाध्यकारी और स्थापित सिद्धांतों को लागू नहीं किया गया था।"