Sandeshkhali case: सीबीआई जांच की प्रगति से कलकत्ता HC संतुष्ट, NHRC को भी बनाया पक्षकार

By अभिनय आकाश | May 02, 2024

कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में महिलाओं के खिलाफ अपराध और जमीन हड़पने के आरोपों की चल रही सीबीआई जांच को मंजूरी दे दी है। समीक्षा के दौरान मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य ने एजेंसी द्वारा की गई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। इसके अतिरिक्त, अदालत ने उसके आवेदन के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) को मामले में एक पक्ष के रूप में शामिल होने की अनुमति दे दी है। विशेष रूप से, जांच विवरण के संबंध में गोपनीयता बनाए रखने का सीबीआई का अनुरोध अदालत ने स्वीकार कर लिया है। 

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कलकत्ता HC का सीबीआई को निर्देश

अदालत ने 10 अप्रैल को सीबीआई को संदेशखाली में महिलाओं के खिलाफ अपराध और जमीन पर कब्जा करने के आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया था और गुरुवार को प्रगति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था। अदालत ने केंद्रीय एजेंसी को राजस्व रिकॉर्ड का गहन निरीक्षण करने और कथित रूप से परिवर्तित की गई भूमि के भौतिक निरीक्षण के बाद मछली पालन के लिए कृषि भूमि को जलाशयों में कथित अवैध रूपांतरण की जांच करने का भी निर्देश दिया था। यह मानते हुए कि इसकी उपस्थिति से वर्तमान मामले में अदालत को मदद मिलेगी, पीठ ने एनएचआरसी को मामले में पक्ष के रूप में शामिल होने की अनुमति दे दी। अदालत संदेशखाली में हुई घटनाओं के संबंध में स्वत: संज्ञान याचिका और अन्य जनहित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। यह कहते हुए कि जमीन हड़पने के 900 से अधिक आरोप हैं, सीबीआई ने अदालत से राज्य के अधिकारियों को सहयोग के लिए निर्देश देने की मांग की।

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कलकत्ता HC ने क्या कहा?

अदालत ने राज्य के अधिकारियों को पूर्ण सहयोग देने का निर्देश दिया और कहा कि यदि कर्मचारियों की कोई कमी है, तो उपयुक्त अधिकारी इस उद्देश्य के लिए अतिरिक्त कर्मचारी तैनात करेंगे और वे सीबीआई के साथ मिलकर काम करेंगे। अदालत ने सीबीआई को आगे की प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश देते हुए अगली सुनवाई 13 जून के लिए निर्धारित की। 


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