Calcutta High Court ने Kolkata में जमीयत को रैली की दी अनुमति, पुलिस से जताई नाराजगी

By प्रभासाक्षी न्यूज़ डेस्क | Aug 11, 2026

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने जमीयत ए उलेमा को मंगलवार को कुछ शर्तों के साथ रैली आयोजित करने की अनुमति दे दी और मंजूरी देने से पुलिस के इनकार करने पर नाराजगी जताई। न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य ने याचिकाकर्ता और उनके संगठन को मंगलवार को पूर्वाह्न 11:30 बजे से दोपहर एक बजे तक राजाबाजार से मौलाली तक रैली निकालने की अनुमति दी। अदालत ने कहा कि रैली में अधिकतम 750 लोग शामिल हो सकते हैं।

अदालत ने पुलिस अधिकारियों को रैली के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती का निर्देश दिया। आयोजकों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया कि जिस सड़क का वे इस्तेमाल करेंगे, उसका आधा हिस्सा वाहनों की आवाजाही के लिए खुला रहे। अदालत ने निर्देश दिया कि रैली के मौलाली में अंतिम स्थान पर पहुंचते ही सभी प्रतिभागी तुरंत वहां से चले जाएं।

याचिका पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील सब्यसाची चटर्जी ने कहा कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से जुड़े न्यायाधिकरणों के कामकाज में तेजी लाने की मांग को लेकर मंगलवार को जुलूस निकाला जाना है। उन्होंने बताया कि इसके लिए पुलिस से अनुमति मांगी गई थी, लेकिन पुलिस ने सात अगस्त की शाम ईमेल भेजकर अनुमति देने से इनकार कर दिया। पश्चिम बंगाल के महाधिवक्ता सुरोजित नाथ मित्रा से न्यायमूर्ति भट्टाचार्य ने कहा, ‘‘अनुमति देने से इनकार करने की सभी सूचनाएं शुक्रवार शाम को दी गईं, जिसकी वजह से इस अदालत को सप्ताहांत में सुनवाई करनी पड़ी।’’ न्यायाधीश ने महाधिवक्ता से कहा, ‘‘ऐसा न करें।

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