भुगतान सेवाओं के लिए लाइसेंस यूँ ही नहीं दे सकतेः RBI

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Feb 20, 2017

मुंबई। रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर आर गांधी ने आज कहा कि भुगतान सेवाओं के लिये लाइसेंस देने का काम ‘टिक’ लगाने जैसा नहीं होगा क्योंकि ऐसी इकाइयों के पास लोगों के धन की जिम्मेदारी होगी और इसीलिए उनके मामले में ‘सही और उपयुक्त’ होने की कसौटी का होना महत्वपूर्ण है। गांधी यहां भुगतान समाधान प्रदाता ‘भारतक्यूआर’ के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे। यह भुगतान समाधान विभिन्न प्रणालियों पर चल सकता है। डिप्टी गवर्नर गांधी ने कहा कहा, ''एक तरह से यह सुझाव हैं कि इस (भुगतान) क्षेत्र को लाइसेंस व्यवस्था से मुक्त किये जाने की जरूरत है और कुछ मानदंड तय कर दिए जाएं और जो भी इकाई उन मानदंडों को पूरा करती हो उन्हें काम काम करने की अनुमति दे दी जाए, चाहे वे कितनी भी संख्या में हों। हम इस विचार से सहमत नहीं है।’’

आरबीआई के डिप्टी गवर्नर गांधी ने कहा कि गैर-बैंक इकाइयों को बैंक खाता रखने की अनुमति नहीं देने को लेकर आलोचना हो रही है। कई मोबाइल फोन कंपनियां मानती हैं कि वे खाता आधारित भुगतान सेवा दे सकती हैं। गांधी ने कहा, ‘‘अगर आप बैंक खाता रखते हैं, तब आप बैंक हैं और आपको बैंक लाइसेंस की जरूरत है। जब आप लोगों का पैसा इसमें रखते हैं, आप वित्तीय इकाई हैं जो जमा स्वीकार करती है और आपको भरोसेमंद होना पड़ेगा। साथ ही जमा लेने वाली वित्तीय इकाई के रूप में नियमित होना पड़ेगा।’’ उन्होंने किसी भी प्रणाली में चलने वाला भुगतान स्वीकार समाधान प्रदाता भारत क्यूआर की शुरूआत की। इसका विकास नेशनल पेमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया (एनपीसीआई), मास्टर कार्ड और वीजा ने विकसित किया है।

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