CAQM ने Delhi NCR में मालवाहक वाहनों पर रोक लगाई, 2027 से लागू होंगे नियम

By प्रभासाक्षी न्यूज़ डेस्क | Aug 21, 2026

दिल्ली और एनसीआर के उच्च वाहन घनत्व (एचवीडी) वाले जिलों में 2027 से माल ढुलाई के लिए केवल एन1 श्रेणी (3500 किलोग्राम से कम वजन) के हल्के इलेक्ट्रिक वाहनों को पंजीकृत करने की अनुमति होगी और 2028 में इस नियम के दायरे में एनसीआर के अन्य सभी जिले लाए जाएंगे। यह जानकारी सीएक्यूएम के सदस्य सचिव तन्मय कुमार पिथोडे ने बृहस्पतिवार को दी। उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि एनसीआर के अन्य जिलों में अभी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए आधारभूत संरचना स्थापित किया जाना बाकी है।

हालांकि, एनसीआर के बाकी सभी ज़िलों में सीएनजी, पेट्रोल और डीज़ल से चलने वाले एन-2 श्रेणी के हल्के मालवाहक वाहनों के पंजीकरण पर रोक 2029 से लागू होगी।

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