बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता को धमकाने वाले भाजपा विधायक के खिलाफ मुकदमा दर्ज

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Sep 23, 2019

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण न्याय प्रशासन के लिए अहम है और इसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप इस संस्था के लिए अच्छा नहीं है। गुजरात उच्च न्यायालय वकील संघ ने उच्चतम न्यायालय से अपील की है कि वह बंबई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अकिल कुरैशी के स्थानांतरण के संबंध में उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम की सिफारिशें लागू करने के लिए केंद्र को निर्देश दे। न्यायालय ने संघ की इस याचिका को लंबित रखने का फैसला सुनाते हुए यह टिप्पणी की।

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धान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अगुवाई वाले न्यायालय के कॉलेजियम ने पहले केंद्र से सिफारिश की थी कि वह न्यायमूर्ति कुरैशी को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करे। बाद में, उसने न्यायमूर्ति कुरैशी को त्रिपुरा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की थी। न्यायालय ने संघ की याचिका लंबित रखते हुए कहा, ‘‘नियुक्तियां और स्थानांतरण न्याय के प्रशासन की जड़ हैं...न्याय प्रशासन की प्रणाली में हस्तक्षेप संस्थान के लिए अच्छा नहीं है।’’

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