CBI चीफ को नहीं मांगनी पड़ेगी आकार पटेल से माफी, दिल्ली HC ने पलटा फैसला, बिना अनुमति देश छोड़ने पर रोक बरकरार

By अभिनय आकाश | Apr 08, 2022

सीबीआई की विशेष अदालत ने आज एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के पूर्व अध्यक्ष आकार पटेल के लुकआउट नोटिस को लेकर निचली अदालत के दिए फैसले को पलट दिया। सीबीआई कोर्ट ने ने आकार पटेल को उसकी इजाजत के बगैर देश नहीं छोड़ने का निर्देश दिया है। सीबीआई कोर्ट के जज संतोष स्नेही मान ने यह भी फैसला सुनाया है कि लुक आउट नोटिस के लिए सीबीआई के डायरेक्टर आकार पटेल से कोई माफी नहीं मांगेंगे। 

क्या है पूरा मामला

विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) मामले में पिछले साल 31 दिसंबर को जारी सीबीआई के ‘लुक आउट सर्कुलर’ (एलओसी) के मद्देनजर ‘एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया’ के प्रमुख आकार पटेल को बुधवार को बेंगलुरु अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उस वक्त रोक लिया गया जब वह देश से बाहर जा रहे थे। पटेल ने इस कदम को दिल्ली की एक विशेष अदालत में चुनौती दी है। आकार पटेल ने कोर्ट को बताया कि उन्हें तीन विश्वविद्यालयों में व्याख्यान देने के लिए अमेरिका जाना चाहते थे। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि उनके खिलाफ सर्कुलर क्यों जारी किया गया था। 

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कोर्ट ने क्या कहा

दिल्ली की एक अदालत ने 7 अप्रैल को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को विदेशी योगदान नियमन अधिनियम के कथित उल्लंघन के एक मामले में एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया बोर्ड के अध्यक्ष आकार पटेल के खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) को वापस लेने और उनसे माफी मांगने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि एजेंसी की ओर सेसीबीआई निदेशक पटेल को लिखित में माफी मांगकर अपने अधीनस्थ की ओर से चूक को स्वीकार करें और इससे इस प्रमुख संस्थान में जनता का विश्वास बनाए रखने में मदद मिलेगी। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पवन कुमार ने यह आदेश पारित किया और जांच एजेंसी को 30 अप्रैल तक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।

सीबीआई कोर्ट ने पलटा फैसला

सीबीआई ने लुकआउट सर्कुलर को वापस लेने और उनसे माफी मांगने का निर्देश दिए जाने के बाद विशेष सीबीआई कोर्ट में याचिका दायर कर दी। सीबीआई की कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलट दिया। इसके साथ ही लुक आउट नोटिस के लिए सीबीआई के डायरेक्टर आकार पटेल से कोई माफी नहीं मांगने का भी फैसला सुनाया। 

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