नीट में कृपांक पर HC के फैसले को चुनौती देने पर विचार कर रहा है CBSE

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jul 12, 2018

नयी दिल्ली। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाने पर विचार कर रहा है, जिसने इस वर्ष तमिल भाषा में नीट परीक्षा देने वालों को कृपांक देने की मंजूरी दी थी। मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने दस जुलाई को सीबीएसई को आदेश दिया था कि राष्ट्रीय प्रवेश सह पात्रता परीक्षा (नीट) के तमिल भाषा में पूछे गए 49 गलत सवालों में से प्रत्येक के लिए चार कृपांक यानि कुल 196 अंक दे।

माकपा के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य टी. के. रंगराजन ने याचिका दायर कर 49 सवालों में पूरे अंक देने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि तमिल प्रश्नों में मुख्य शब्दों का अंग्रेजी से गलत अनुवाद किया गया था, जिससे छात्रों के बीच भ्रम पैदा हुआ। नीट में कुल 180 प्रश्न थे, जो 720 अंक के थे। मंत्रालय के एक सूत्र ने बताया, ‘सीबीएसई उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाने पर विचार कर रहा है लेकिन विभिन्न पक्षों के साथ विचार-विमर्श करने और कानूनी सलाह लेने के बाद ही अंतिम निर्णय किया जाएगा।’

एक अन्य सूत्र ने बताया कि सीबीएसई और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी मामले में विचार-विमर्श कर रहे हैं। बहरहाल, स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सीबीएसई ने उनसे संपर्क नहीं साधा है और आगामी कार्रवाई करने के लिए निकाय स्वतंत्र है। नीट परीक्षा के सूचना बुलेटिन में कहा गया था, ‘जो छात्र क्षेत्रीय भाषा चुनते हैं उन्हें चुनिंदा क्षेत्रीय भाषाओं और अंग्रेजी दोनों में परीक्षा पुस्तिका मुहैया कराई जाएगी। किसी भी सवाल के अनुवाद में अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी संस्करण को अंतिम माना जाएगा।’

 

सूत्रों ने बताया कि उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते समय सीबीएसई इस पहलू को उजागर कर सकती है। नीट परीक्षा का आयोजन स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत आने वाले भारतीय चिकित्सा परिषद और भारतीय दंत चिकित्सा परिषद की मंजूरी से चलने वाले कॉलेजों में एमबीबीएस या बीडीएस पाठ्यक्रमों में नामांकन के लिए किया जाता है। सीबीएसई ने छह मई को 136 शहरों में 11 भाषाओं में नीट का आयोजन किया था , जिसके परिणाम चार जून को घोषित किए गए थे। 

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