Jana Nayagan Judgment Explained | सेंसर बोर्ड को फटकार, विजय को राहत; जानिए 'जन नायक' पर कोर्ट के अंतिम फैसले की 5 बड़ी बातें

By रेनू तिवारी | Jan 09, 2026

जना नायगन (Jana Nayagan) इस समय भारतीय सिनेमा की सबसे चर्चित फिल्म बनी हुई है। यह सुपरस्टार थलपति विजय के करियर की सबसे महत्वपूर्ण फिल्मों में से एक मानी जा रही है। जन नायक' एक पॉलिटिकल एक्शन-थ्रिलर फिल्म है। फिल्म की कहानी एक ऐसे व्यक्ति के इर्द-गिर्द घूमती है जो भ्रष्टाचार और सत्ता के गलत इस्तेमाल के खिलाफ खड़ा होता है। फिल्म में थलपति विजय को जनता के मसीहा (नायक) के रूप में दिखाया गया है, जो राजनीतिक तंत्र में सुधार लाने की कोशिश करता है। जना नायगन सेंसर सर्टिफिकेट विवाद में अब आखिरी फैसला आ गया है। थलपति विजय स्टारर यह फिल्म 9 जनवरी को रिलीज़ होने वाली थी, लेकिन सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) से क्लीयरेंस सर्टिफिकेट न मिलने के बाद इसे रोक दिया गया था। इसके बाद फिल्म बनाने वालों ने CBFC सर्टिफिकेट जारी होने में देरी का हवाला देते हुए मद्रास हाई कोर्ट का रुख किया। कोर्ट ने अब इस मामले में अपना फैसला सुना दिया है। 

जना नायगन: कोर्ट ने क्या फैसला किया

मद्रास हाई कोर्ट ने जना नायगन के मेकर्स द्वारा दायर याचिका को मंज़ूरी दे दी और CBFC को तुरंत 'UA' सर्टिफिकेट जारी करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने CBFC चेयरपर्सन द्वारा जारी उस लेटर को रद्द कर दिया, जिसमें फिल्म को रिव्यू कमेटी के पास भेजा गया था, और कहा कि यह आदेश अधिकार क्षेत्र से बाहर था।

इसका मतलब है कि अब जना नायगन के मेकर्स किसी भी समय फिल्म की नई रिलीज़ डेट की घोषणा कर सकते हैं।

जना नायगन: कोर्ट ने अपने फैसले को कैसे समझाया

लाइव लॉ के अनुसार, फैसला सुनाते हुए जस्टिस पीटी आशा ने कहा, "सामग्री की जांच करने के बाद, यह बिल्कुल साफ है कि शिकायतकर्ता की शिकायत बाद में सोची-समझी लगती है।" कोर्ट ने यह भी चेतावनी दी कि ऐसी शिकायतों पर ध्यान देने से एक खतरनाक चलन शुरू होगा।

कोर्ट ने पाया कि 6 जनवरी को अपलोड किया गया चेयरपर्सन का लेटर अधिकार क्षेत्र से बाहर था। कोर्ट ने कहा कि एक बार कमेटी द्वारा सुझाए गए बदलाव किए जाने के बाद, सर्टिफिकेट अपने आप मिल जाएगा।

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आदेश में आगे कहा गया कि चेयरपर्सन द्वारा शक्ति का इस्तेमाल अधिकार क्षेत्र से बाहर था, क्योंकि चेयरपर्सन ने कमेटी की ओर से यह सूचित करने के बाद कि कुछ कट के साथ UA सर्टिफिकेट दिया जाएगा, फिल्म को रिव्यू के लिए भेजने का अधिकार पहले ही छोड़ दिया था।

चूंकि आदेश अधिकार क्षेत्र से बाहर था, इसलिए कोर्ट ने कहा कि वह राहत में बदलाव करने के लिए अपनी अंतर्निहित शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है। नतीजतन, फिल्म को रिव्यू कमेटी के पास भेजने वाले लेटर को रद्द कर दिया गया, और CBFC को तुरंत सर्टिफिकेट जारी करने का निर्देश दिया गया। याचिका को मंज़ूरी दे दी गई, और कोर्ट ने आदेश दिया कि तुरंत "UA" सर्टिफिकेट जारी किया जाए।

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