By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jul 28, 2018
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के वक्फ राज्यमंत्री मोहसिन रजा के खिलाफ एक ट्रक चालक से कथित मारपीट के 29 साल पुराने मामले में आज लखनऊ की एक अदालत में आरोप तय कर दिए गए। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट निर्भय प्रकाश की अदालत में रजा के खिलाफ आरोप तय किए गए। इस मामले के सह अभियुक्त अकबर के खिलाफ भी आरोप तय किए गए हैं। अदालत ने अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान दर्ज करने के लिए चार अगस्त की तारीख नियत की है। आरोप तय करते वक्त रजा अदालत में मौजूद थे।
मालूम हो कि चार अगस्त 1989 को एक ट्रक चालक ने वजीरगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि मोहसिन रजा उर्फ अरशद और अकबर ने उसके साथ मारपीट की थी। तहरीर में आरोप लगाया गया था कि वारदात वाले दिन रजा और अकबर अचानक उसके ट्रक के सामने आ गए थे। उसने फौरन ब्रेक लगाई थी और उनमें से किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा था, लेकिन इसके बावजूद उन दोनों ने उसे जबरन रोक लिया और उसके साथ मारपीट तथा गाली गलौज की।
पुलिस ने मामले की जांच के बाद चार अगस्त 1990 को रजा और अकबर के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। इस मामले में पिछले 28 साल तक आरोप तय नहीं किया जा सके, क्योंकि अभियुक्त न्यायालय में हाजिर नहीं हो रहे थे।