धनशोधन के मामले में NCP नेता छगन भुजबल को जमानत मिली

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | May 04, 2018

मुंबई। बंबई उच्च न्यायालय ने धनशोधन के एक मामले में राकांपा के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के पूर्व उपमुख्यमंत्री छगन भुजबल को आज जमानत दे दी। न्यायमूर्ति पीएन देशमुख ने हालांकि भुजबल को पांच लाख रुपये का निजी मुचलका भरने का निर्देश दिया। राकांपा नेता को मार्च, 2016 में गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने भुजबल को कुछ शर्तों पर जमानत दी। इसमें प्रवर्तन निदेशालय के सम्मन पर एजेंसी के समक्ष पेश होने की शर्त भी शामिल है।

भुजबल ने अपने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए जमानत के लिए इस साल जनवरी में अदालत का रुख किया था। उन्होंने कहा था कि उन्हें हिरासत में रखे जाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इस मामले में पहले ही आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है। दिसंबर, 2017 में एक विशेष पीएमएलए अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। पूर्व लोक निर्माण मंत्री भुजबल और उनके सहयोगियों पर कथित तौर पर पद के दुरुपयोग और राज्य सरकार को वित्तीय हानि पहुंचाने के खुलासे के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था।

 

प्रमुख खबरें

No Foundation Makeup Tips: बिना फाउंडेशन के पाएं Alia Bhatt का मेकअप लुक, ट्राई करें ये हैक्स

VB-G RAM G Bill: शशि थरूर का केंद्र सरकार पर कटाक्ष: राम का नाम बदनाम ना करो

Shiksha Adhishthan Bill: धर्मेंद्र प्रधान बोले- विश्वविद्यालयों के नियमन, मानक निर्धारण और प्रत्यायन में एकरूपता लाने की आवश्यकता

Sansad Diary: G Ram G Bill लोकसभा में पेश, विपक्ष ने गांधी जी का नाम हटाने का किया विरोध