मप्र : बालिका वधू बनने से बची नाबालिग लड़की, दो लड़कों के भी बाल विवाह रुकवाए गए

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Mar 13, 2022

इंदौर (मध्यप्रदेश)| इंदौर में प्रशासन ने शनिवार को समय रहते कार्रवाई कर एक नाबालिग लड़की समेत कम उम्र के तीन लोगों के बाल विवाह रुकवा दिए।

उड़नदस्ता प्रभारी ने बताया, कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दिए जाने पर लड़की के परिजन उसका बाल विवाह रोकने पर राजी हो गए और उन्होंने घर आए मेहमानों को लौटा दिया। पाठक ने बताया कि इसी तरह 17 और 19 साल के दो लड़कों की कम उम्र में शादी रुकवाई गई।

उन्होंने बताया, इंदौर के दोनों लड़कों की शादियां पड़ोसी देवास शहर में आज शनिवार को ही होनी थी। हमने बारात की रवानगी से ऐन पहले उनके घर पहुंचकर ये शादियां रुकवा दीं। उड़नदस्ता प्रभारी ने बताया कि प्रशासन ने कम उम्र के तीनों लोगों के परिजनों से बाकायदा शपथ पत्र लिया कि वे अपनी संतानों का विवाह उनकी वैधानिक उम्र होने के बाद ही करेंगे।

गौरतलब है कि देश में 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के और 18 साल से कम आयु की लड़की की शादी बाल विवाह की श्रेणी में आती है जो कानूनन अपराध है।

बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत दोषी को दो वर्ष तक के सश्रम कारावास अथवा एक लाख रुपये तक के जुर्माने या दोनों सजाओं का प्रावधान है।

प्रमुख खबरें

Kamada Ekadashi 2026: 29 मार्च को है कामदा एकादशी, जानें शुभ मुहूर्त और संपूर्ण Puja Vidhi

आरसीबी ने SRH को हराकर आईपीएल में किया जीत से आगाज, ईशान किशन की पारी पर फिरा पानी

थक चुके हैं...अब जंग नहीं लड़ेगी इजरायल की सेना? सैन्य चीफ की लीक हुई चिट्ठी ने मचाया हड़कंप

भारत का 5000 टन डीजल पहुंचा बांग्लादेश, गदगद हुए तारिक रहमान