नौकरी ढूंढ़ो और गुजारा करो...तलाक के मामले में 18 करोड़ रुपये, घर और BMW मांगने पर CJI गवई ने महिला को फटकार लगाई

By अभिनय आकाश | Jul 22, 2025

सुप्रीम कोर्ट में एक हाई-प्रोफाइल तलाक के मामले में भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने तीखी टिप्पणी की। महिला द्वारा अत्यधिक गुजारा भत्ता की मांग सुनकर वे काफी परेशान दिखे। महिला, जिसकी शादी को केवल 18 महीने हुए थे, ने तलाक के बदले 18 करोड़ रुपये, मुंबई में एक घर और एक बीएमडब्ल्यू कार की मांग की। इस मामले की सुनवाई कर रहे मुख्य न्यायाधीश गवई ने एक तीखी टिप्पणी की जिसकी अब व्यापक चर्चा हो रही है। उन्होंने महिला को सीधे संबोधित करते हुए कहा कि आप बहुत पढ़ी-लिखी हैं। आपको ऐसी चीजें नहीं मांगनी चाहिए, आपको कमाना चाहिए और स्वतंत्र रूप से रहना चाहिए। मांग करने का यह तरीका नहीं है।

इसे भी पढ़ें: जम्मू-कश्मीर में पुलिसकर्मी के साथ हिरासत में हैवानियत पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनाया सख्त रुख, CBI जांच और 50 लाख मुआवजे का आदेश

यह टिप्पणी अदालत द्वारा अल्पकालिक विवाह के लिए असामान्य रूप से उच्च और भौतिकवादी समझौते के अनुरोध के जवाब में आई। हालाँकि, महिला के वकील ने इस माँग का बचाव करते हुए कहा कि यह एक समझौता प्रस्ताव का हिस्सा था और इसे भीख के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। दोनों पक्षों की दलीलों के बावजूद, पीठ ने मामले में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है, जिससे आने वाले दिनों में अंतिम निर्णय की गुंजाइश बनी हुई है। मामले ने तलाक की कार्यवाही में, खासकर धनी पक्षों से जुड़े मामलों में, वित्तीय समझौतों से जुड़ी नैतिकता और अपेक्षाओं पर सार्वजनिक बहस छेड़ दी है। जहाँ महिला की माँगों ने प्रतिक्रियाएँ भड़काई हैं, वहीं मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणी ने अलगाव प्रक्रियाओं में आत्मनिर्भरता और गरिमा के बारे में बातचीत को फिर से शुरू कर दिया है।

प्रमुख खबरें

गठबंधन के लिए राकांपा(एसपी) या राकांपा ने एक-दूसरे को कोई प्रस्ताव नहीं भेजा: Shinde

Delhi में छाई घने कोहरे की चादर, वायु गुणवत्ता 384 रही

Arunachal Pradesh में पंचायत, नगर निकाय चुनाव के लिए मतगणना जारी

Kochi में खून से लथपथ मिला सेवानिवृत्त शिक्षिका का शव, मामला दर्ज