CJI सूर्यकांत का पहला बड़ा निर्णय, ईसाई आर्मी ऑफिसर ने मंदिर में घुसने से किया था इनकार, SC ने बर्खास्तगी को सही ठहराया

By अभिनय आकाश | Nov 25, 2025

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक ईसाई सैन्य अधिकारी की बर्खास्तगी को बरकरार रखा, जिसने एक मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा कि सेना एक धर्मनिरपेक्ष संस्था है और इसके अनुशासन से समझौता नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने अपने सैनिकों की भावनाओं को ठेस पहुँचाई है।" कोर्ट ने अधिकारी सैमुअल कमलेसन पर घोर अनुशासनहीनता का आरोप लगाते हुए उन्हें "सेना के लिए पूरी तरह अनुपयुक्त" बताया। सिख स्क्वाड्रन में तैनात सैमुअल कमलेसन ने अनुशासनात्मक कार्रवाई को चुनौती देते हुए तर्क दिया था कि मंदिर में प्रवेश के लिए मजबूर करना उनकी धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि उनका आचरण वैध आदेश की अवज्ञा के बराबर है।

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शंकरनारायणन ने प्रस्तुत किया इस विशेष रेजिमेंटल सेंटर में, केवल एक मंदिर या गुरुद्वारा है। उन्होंने (अधिकारी ने) मंदिर में प्रवेश करने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि गर्भगृह में प्रवेश करना मेरी आस्था के विरुद्ध है। मैं बाहर से फूल चढ़ाऊँगा, लेकिन अंदर नहीं जाऊँगा। किसी और को कोई समस्या नहीं थी, लेकिन एक वरिष्ठ अधिकारी ने अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी।

 

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