Abhijeet Dipke की हिरासत को CJP ने बताया गैरकानूनी, SEM Court से की रिहाई की मांग

By अंकित सिंह | Oct 17, 2026

'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) की लीगल अफेयर्स हेड रत्ना सिंह, जो एक्टिविस्ट अभिजीत दिपके का पक्ष रख रही हैं, ने शनिवार को उनकी गिरफ्तारी की वैधता पर सवाल उठाया। उन्होंने 'स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट' (SEM) कोर्ट से दिपके को रिहा करने की अपील की और आरोप लगाया कि इस मामले में कानूनी प्रक्रिया और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। 'X' (ट्विटर) पर एक पोस्ट में, रत्ना सिंह ने कहा कि दिपके ने केवल लोगों से राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अपील की थी। उन्होंने सवाल किया कि आखिर यह काम अपने आप में अपराध कैसे हो सकता है?

उन्होंने कहा कि जिस तरह से उन्हें उनके घर के ठीक बाहर से उठाया गया, उनके कहाँ होने के बारे में कोई जानकारी नहीं है, और यहाँ तक कि उनके वकील भी उनसे नहीं मिल पाए हैं - ये बातें उचित कानूनी प्रक्रिया और मौलिक अधिकारों को लेकर गंभीर चिंताएँ पैदा करती हैं। कानून के शासन से चलने वाले लोकतंत्र में, सत्ता के इस तरह के खुले दुरुपयोग को कैसे सही ठहराया जा सकता है? दिल्ली पुलिस 'प्रिवेंटिव डिटेंशन' (एहतियाती हिरासत) की आड़ में कोई गैर-कानूनी काम नहीं कर सकती।

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इससे पहले दिन में, सिंह ने कहा था कि दिपके को शनिवार दोपहर के आसपास मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन में स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (SEM) के सामने पेश किया जाएगा। उन्होंने X पर अपनी एक पिछली पोस्ट में कहा कि उन्हें शनिवार दोपहर 12 बजे के आसपास मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन में SEM के सामने पेश किया जाएगा। दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को दिपके को हिरासत में ले लिया। यह कार्रवाई कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में आयोजित होने वाली 'लहरा दो तिरंगा' रैली से पहले की गई। पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की है, जो उस इलाके में लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगाती है।

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