Coaching centre deaths: बेसमेंट मालिकों ने लगाई जमानत की अर्जी, दिल्ली हाईकोर्ट ने CBI से मांगा जवाब

By अभिनय आकाश | Sep 05, 2024

दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो से पुराने राजिंदर नगर में तीन आईएएस उम्मीदवारों की मौत के मामले में चार बेसमेंट सह-मालिकों की जमानत याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने को कहा। कोर्ट मामले की अगली सुनवाई 11 सितंबर को करेगी। उत्तर प्रदेश की तीन सिविल सेवा अभ्यर्थियों श्रेया यादव (25), तेलंगाना की तान्या सोनी (25) और केरल के नेविन डेल्विन (24) की मध्य दिल्ली के ओल्ड राजिंदर में भारी बारिश के बाद राऊ के आईएएस स्टडी सर्कल वाली इमारत के बेसमेंट में पानी भर जाने से मौत हो गई। 

इसे भी पढ़ें: दिल्ली पुलिस ने बाबा रामदेव जन्मोत्सव पर ‘शोभा यात्रा’ के लिए जारी किया यातायात परामर्श

ओल्ड राजिंदर नगर कोचिंग सेंटर बेसमेंट, जहां जुलाई में डूबने से तीन सिविल सेवा अभ्यर्थियों की मौत हो गई थी, के जेल में बंद सह-मालिकों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले में जमानत के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया। चार सह-मालिकों ने दलील दी है कि वे केवल उस बेसमेंट के मकान मालिक थे जिसे कोचिंग सेंटर को किराए पर दिया गया था और इसलिए, इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में उनकी कोई भूमिका नहीं थी।

इसे भी पढ़ें: Supreme Court on CM Kejriwal Bail Plea: केजरीवाल की रिहाई, SC में सुनवाई? सिंघवी ने क्या नया दावा कर दिया

सत्र अदालत ने पहले तहखाने के सह-मालिकों - परविंदर सिंह, तजिंदर सिंह, हरविंदर सिंह और सरबजीत सिंह द्वारा दायर जमानत याचिकाओं को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि सीबीआई जांच प्रारंभिक चरण में थी और उनकी विशिष्ट भूमिकाएं सुनिश्चित की जानी थीं। 

प्रमुख खबरें

रुपये को संभालने मैदान में उतरा RBI, सात महीने में सबसे बड़ी मजबूती दर्ज

Indigo को मिली राहत, सीईओ पीटर एल्बर्स बोले– अब हालात कंट्रोल में

White House में ट्रंप की ‘प्रेसिडेंशियल वॉक ऑफ फेम’, पूर्व राष्ट्रपतियों पर तंज से मचा विवाद

Delhi में BS-VI नियम सख्त, बिना PUC वाहनों को नहीं मिलेगा ईंधन