By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Apr 25, 2025
उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को केंद्र से कहा कि वह कुछ ऐसे प्रावधान बनाए, जिनके तहत चुनावों में उम्मीदवारों के लिए निर्विरोध निर्वाचित घोषित होने से पहले कम से कम एक निश्चित प्रतिशत वोट हासिल करना अनिवार्य हो।
अधिनियम की धारा 53 (2) के अनुसार यदि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की संख्या भरी जाने वाली सीटों की संख्या के बराबर है, तो निर्वाचन अधिकारी ऐसे सभी उम्मीदवारों को तुरंत उन सीटों को भरने के लिए विधिवत निर्वाचित घोषित करेगा।
पीठ ने निर्वाचन आयोग के जवाब पर गौर करने के बाद कहा कि ऐसे केवल नौ उदाहरण हैं जहां संसदीय चुनावों में निर्विरोध उम्मीदवारों को विजेता घोषित किया गया। याचिकाकर्ता विचारक संस्था ‘विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी’ की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दातार ने कहा कि विधानसभा चुनावों में ऐसे मामले अधिक होते हैं।