ट्रैफिक पुलिस द्वारा गलत चालान को कैंसिल कराने या उसे संबधित शिकायत दर्ज कराने के लिए अब आपको ट्रैफिक पुलिस के दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। जी हां, अब आप घर पर बैठे-बैठे भी अपने मोबाइल फोन, लैपटॉप से भी शिकयत दर्ज कर पाएंगे। कार की परमिट रिन्यू करानी हो या ट्रैफिक पुलिस की एनओसी चाहिए हो तो उसके लिए भी अब आपको ऑनलाइन सुविधाएं मिलेगी। बता दें कि ट्रैफिक पुलिस ने अपनी वेबसाइट www.delhitrafficpolice.nic.in पर एक नए लिंक को ऐड किया है जिसके जरिए लोग बड़ी आसानी से गलत चालान को लेकर शिकायत या एनओसी पाने के लिए आसानी से आवेदन कर पाएंगे। इस वेबसाइट को पब्लिक फ्रेंडली बनाया गया है।
ट्रैफिक पुलिस के सूत्रों के मुताबिक, यह कदम कोरोना महामारी को देखते हुए लिया गया है ताकि लोगों को ऑनलाइन सुविधाएं आसानी से मिल सके। बता दें कि ऑनलाइन सुविधा से काफी चीजें सुधरी है क्योकि ट्रैफिक पुलिस के दफ्तरों में लोग अपनी एनओसी लेने के लिए लंबी कतारों में खड़े रहते थे जिससे कोरोना संक्रमण का भी खतरा अधिक बन रहा था। लेकिन अब ऑनलाइन सुविधाएं मिलने के बाद लोग अपने लाइसेंस और परमिट रिन्यूअल के लिए और कारों की ओनरशिप या रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर कराने के लिए एनओसी की सुविधा पूरी तरह ऑनलाइन हासिल कर सकेंगे।
ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन
आपको ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट के होम पेज के टॉप हिस्से पर लिखा पेंडिंग चालान या नोटिस पर क्लिक करना होगा जिसके बाद आपको कुछ ऑप्शन मिलेंगे उसपर आपको ऑप्शन चुनने के लिए सीधे एनओसी लेने के लिए अप्लाई करना होगा। ऑटोमैटिक चालान कटने से लेकर चालान का पेमेंट करने के बाद भी स्टेटस पेंडिंग दिखना लोगों की हमेशा से ही शिकायत रही है। इसको लेकर अब आप पेंडिंग चालान/नोटिस के सेक्शन में पेंडिंग नोटिस पेमेंट पर क्लिक कर सकते हैं और वहीं से पेमेंट को वेरिफाई कर अपनी रसीद जारी कर सकते हैं। वहीं अगर आपका गलत चालान कट गया है तो पेंडिंग नोटिस के ऑप्शन पर क्लिक कर कार का रजिस्ट्रेशन नंबर डालें जिसके बाद आपको एक ओटीपी आएगा जिसको सबमिट करने के बाद चालान जमा कराने का ऑप्शन शो होगा, उसके नीचे ही आपको एक और ऑप्शन दिखेगा जो कि है ग्रीवांस ऑप्शन, इस पर क्लिक करते ही आप अपने गलत चालान के लिए शिकायत दर्ज कर सकते हैं।