By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Dec 26, 2020
भोपाल। लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने के लिए मध्यप्रदेश की मंत्रिपरिषद ने शनिवार को ‘धर्म स्वातंत्र्य विधेयक-2020’ को मंजूरी दे दी है। इस कानून में अधिकतम 10 साल की सजा एवं एक लाख रूपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद मध्यप्रदेश के कानून एवं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने यहां संवाददाताओं को बताया, ‘‘धर्म स्वातंत्र्य विधेयक-2020 को शनिवार को मंत्रिपरिषद ने ध्वनिमत से मंजूरी दे दी है।’’ उन्होंने कहा कि इस विधेयक को विधानसभा के आसन्न सत्र में पेश किया जाएगा और इसके विधानसभा में पारित होते ही 1968 वाला धर्म स्वातंत्र्य विधेयक समाप्त हो जाएगा।