Love Marriage करने वाले कपल हो जाओ सावधान!! माता-पिता की इच्छा के विरुद्ध शादी करने वालों को नहीं मिलेगी सुरक्षा, Allahabad High Court का आदेश

By रेनू तिवारी | Apr 17, 2025

माता-पिता की इच्छा के विरुद्ध विवाह करने जा रहे हैं तो यह खबर आपके लिए जरूरी है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक आदेश जारी किया है जो लव मैरिज करने वालों के लिए एक झटका हो सकता है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि जो जोड़े अपने माता-पिता की इच्छा के विरुद्ध अपनी मर्जी से विवाह करते हैं, वे अधिकार के रूप में पुलिस सुरक्षा का दावा नहीं कर सकते, जब तक कि उनके जीवन और स्वतंत्रता को वास्तविक खतरा न हो। न्यायालय ने सुरक्षा की मांग करने वाले एक जोड़े द्वारा दायर आवेदन पर निर्णय लेते हुए यह फैसला सुनाया। न्यायालय ने कहा कि न्यायालय किसी जोड़े को उचित मामले में सुरक्षा प्रदान कर सकता है, लेकिन किसी भी खतरे की आशंका के अभाव में, ऐसे जोड़े को "एक-दूसरे का समर्थन करना और समाज का सामना करना सीखना चाहिए"।

 

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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी उस समय की जब वह सुरक्षा की मांग करने वाले एक जोड़े द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था। न्यायालय ने उल्लेख किया कि सुरक्षा "योग्य" मामलों में प्रदान की जा सकती है, लेकिन किसी भी खतरे की आशंका के अभाव में नहीं। ऐसे मामलों में, जोड़े को "एक-दूसरे का समर्थन करना और समाज का सामना करना सीखना चाहिए। श्रेया केसरवानी और उनके पति ने न्यायालय में एक याचिका दायर कर सुरक्षा और निजी प्रतिवादियों के खिलाफ न्यायालय के आदेश की मांग की, जो उनके शांतिपूर्ण वैवाहिक जीवन को बाधित कर रहे हैं।

 

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न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव ने कहा, "लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के आलोक में उन्हें पुलिस सुरक्षा प्रदान करने के लिए कोई आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है, जिसमें यह माना गया है कि अदालतें ऐसे युवाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए नहीं हैं जो अपनी इच्छा से शादी करने के लिए भाग गए हैं।" अदालत ने कहा, "इस बात का एक भी सबूत नहीं है कि निजी प्रतिवादी (याचिकाकर्ताओं में से किसी के रिश्तेदार) याचिकाकर्ताओं पर शारीरिक या मानसिक हमला करने की संभावना रखते हैं।"


 अदालत ने आगे यह भी कहा कि पुलिस को निजी प्रतिवादियों के कथित अवैध आचरण के खिलाफ कोई प्राथमिकी दर्ज करने के लिए कोई जानकारी नहीं मिली है। अदालत ने कहा, "यदि संबंधित पुलिस को वास्तविक खतरा महसूस होता है, तो वे कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करेंगे।"


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