By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Aug 09, 2019
नयी दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आप के बागी नेता कपिल मिश्रा से विधानसभा से उन्हें अयोग्य करार दिये जाने के विधानसभा अध्यक्ष के आदेश में उनके खिलाफ दिये गये निष्कर्षों पर अपना जवाब दाखिल करने को शुक्रवार को कहा। न्यायमूर्ति विभू बाखरू ने कहा कि मिश्रा ने कहा था कि अगर वह स्पीकर राम निवास गोयल के दो अगस्त के आदेश में दिये गये निष्कर्षों को चुनौती नहीं देते तो प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन का उनके दावे का कोई मतलब नहीं होगा।
बागी आप विधायक के वकीलों ने अदालत में कहा कि उनके खिलाफ लगाये गये सभी आरोप या निकाले गये निष्कर्ष विवादास्पद नहीं हैं लेकिन इसका यह मतलब नहीं हुआ कि उन्होंने स्वेच्छा से पार्टी में अपनी सदस्यता छोड़ दी है।अदालत ने उन्हें हलफनामा दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया जिसमें वह दो अगस्त के आदेश पर जवाब देंगे। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 4 सितंबर की तारीख तय की।