By अभिनय आकाश | May 08, 2026
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को टैरिफ को लेकर एक और झटका लगा है। अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत और दुनिया भर के अन्य देशों से आयात पर लगाया गया 10% सार्वभौमिक टैरिफ अवैध है। इस फैसले से दुनिया भर की कंपनियों में अनिश्चितता का माहौल बन गया है। यह फैसला अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा फरवरी में अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्तियां अधिनियम (IEEPA) के माध्यम से वैश्विक पारस्परिक टैरिफ लागू करने के ट्रंप के प्रयासों को खारिज करने के ठीक बाद आया है। फरवरी में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद, ट्रंप प्रशासन ने 1974 के व्यापार अधिनियम की धारा 122 के तहत आर्थिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए सभी वैश्विक आयातों पर 10% "सार्वभौमिक" शुल्क लगा दिया। यह कानूनी प्रावधान अमेरिकी राष्ट्रपति को संयुक्त राज्य अमेरिका के बड़े और गंभीर भुगतान संतुलन घाटे को दूर करने के लिए शुल्क लगाने का अधिकार देता है।
यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम में व्यापार नीति के वरिष्ठ सलाहकार मार्क लिन्स्कॉट का कहना है कि ट्रंप प्रशासन के लिए एक स्पष्ट झटका है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे धारा 301 की जांच का इस्तेमाल आईईईपीए टैरिफ के स्थान पर करने की योजना में कोई बदलाव आएगा। प्रशासन धारा 301 टैरिफ को लेकर भविष्य में आने वाली चुनौतियों का सामना करने में कहीं अधिक मजबूत स्थिति में होगा, और यह स्पष्ट रूप से इन टैरिफ का लाभ उठाकर अपने द्वारा पहले से किए गए सभी समझौतों को बनाए रखने और भारत के साथ अंतरिम समझौते जैसे लंबित समझौतों को पूरा करने की योजना बना रहा है।
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