अदालत ने इमरान खान को न्यायिक हिरासत में रखने की अधिसूचना रद्द की

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Nov 22, 2023

पाकिस्तान में इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने बुधवार को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ कथित तौर पर गोपनीय दस्तावेज लीक करने से जुड़े मामले की सुनवाई जेल में करने की सरकार की आधिकारिक अधिसूचना को अमान्य घोषित कर दिया।

दो सदस्यीय पीठ ने पूर्व प्रधानमंत्री की अपील पर अपना फैसला जारी किया।इमरान खान ने इस मामले में एकल पीठ के फैसले को चुनौती दी थी। उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने पूर्व में, रावलपिंडी स्थित अडियाला जेल में सुनवाई के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष इमरान खान (71) की अपील को खारिज कर दिया था।

इमरान खान 26 सितंबर से अडियाला जेल में बंद हैं। उन्हें अटक की जिला जेल से वहां स्थानांतरित किया गया है। इससे पहले, न्यायमूर्ति मियांगुल हसन औरंगजेब और न्यायमूर्ति समन रफत इम्तियाज की पीठ ने एकल पीठ के आदेश के खिलाफ अपील पर सुनवाई की और फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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