क्या कुपवाडा में शहीद हुए Major Anuj Sood की पत्नी को मिलेगा इंसाफ? कोर्ट ने महाराष्ट्र को विचार करने का निर्देश दिया

By रेनू तिवारी | Mar 16, 2024

बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अनुज सूद की पत्नी से संबंधित मामले के अजीबोगरीब तथ्यों पर विचार करने का निर्देश दिया है, जिन्होंने 2020 में आतंकवाद विरोधी अभियान में ड्यूटी के दौरान अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। मामले की सुनवाई करते हुए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जीएस कुलकर्णी और एफपी पूनीवाला की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने आर्थिक राहत और शौर्य चक्र भत्ते के लिए आकृति सिंह सूद की याचिका पर विशेष विचार करते हुए महाराष्ट्र सरकार को 28 मार्च से पहले उचित निर्णय लेने का निर्देश दिया।

महाराष्ट्र सरकार के मुताबिक, केवल वे ही लोग इस राहत और भत्ते के पात्र हैं जिनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ है या जो लगातार 15 साल तक राज्य में रहे हैं। सूद की पत्नी की ओर से पेश वकील आशुतोष कुंभकोनी और स्नेहा भांगे ने कहा कि मृतक अधिकारी महाराष्ट्र का था, और वह हमेशा राज्य में वापस बसना चाहता था।

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कुंभकोनी ने यह दिखाने वाले दस्तावेज़ भी प्रस्तुत किए कि परिवार के पास महाराष्ट्र में एक घर था और दलील दी कि देश के लिए अपना जीवन बलिदान करने वाले सूद राज्य सरकार की नीति के तहत लाभ के हकदार थे, जिससे उन्हें वंचित कर दिया गया था। पीठ याचिका पर 28 मार्च को आगे सुनवाई करेगी।

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