IAS Puja Khedkar की अग्रिम जमानत कोर्ट ने की खारिज, याचिका खारिज, दिल्ली पुलिस को जांच का दायरा बढ़ाने का आदेश

By अभिनय आकाश | Aug 01, 2024

दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को पूर्व आईएएस प्रोबेशनर पूजा खेडकर को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया, जिन पर धोखाधड़ी और गलत तरीके से ओबीसी और पीडब्ल्यूडी (विकलांग व्यक्ति) कोटा लाभ लेने का आरोप लगाया गया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवेंदर कुमार जांगला ने कहा कि दिल्ली पुलिस को "यह भी जांच करनी चाहिए कि क्या यूपीएससी के अंदर से किसी ने खेडकर की मदद की थी"। न्यायाधीश ने मामले में जांच का दायरा भी बढ़ाया और दिल्ली पुलिस को यह जांच करने का निर्देश दिया कि क्या अन्य व्यक्तियों ने बिना पात्रता के ओबीसी और पीडब्ल्यूडी कोटा के तहत लाभ उठाया है। 

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यूपीएससी ने बुधवार को खेडकर की उम्मीदवारी रद्द कर दी और उन्हें भविष्य की परीक्षाओं से रोक दिया। न्यायाधीश ने बुधवार को खेडकर द्वारा दायर आवेदन पर दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था, जिन्होंने अपने वकील के माध्यम से दावा किया था कि उन्हें गिरफ्तारी का आसन्न खतरा है। कार्यवाही के दौरान, अभियोजन पक्ष के साथ-साथ यूपीएससी की ओर से पेश वकील ने आवेदन का विरोध किया था और दावा किया था कि उसने सिस्टम को धोखा दिया है।

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यूपीएससी की ओर से पेश वकील ने अदालत के समक्ष दावा किया कि कानून और कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग किया है। उसके द्वारा कानून का दुरुपयोग करने की संभावना अभी भी बनी हुई है। वह एक साधन संपन्न व्यक्ति हैं। उन पर संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) सिविल सेवा परीक्षा, 2022 के लिए अपने आवेदन में 'गलत जानकारी पेश करने' का आरोप लगाया गया था। 

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