अदालत ने केजरीवाल के खिलाफ ईडी के आरोप पत्र पर संज्ञान लेने पर फैसला सुरक्षित रखा

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | May 28, 2024

दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी द्वारा दाखिल पूरक आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के संबंध में फैसला चार जून के लिए सुरक्षित रख लिया।

विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की दलीलें सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। एजेंसी ने कहा कि आरोपी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं।

ईडी ने आरोप पत्र में आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाया है। पहली बार धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत किसी दल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

ईडी ने अदालत को बताया है कि आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पार्टी कथित घोटाले से जुड़े हुए थे। ईडी ने आरोप लगाया है कि अरविंद केजरीवाल घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता हैं, जिसमें अन्य आप नेता और निजी व्यक्ति भी शामिल हैं।

प्रमुख खबरें

Ayodhya Fish Feast Row: Ajay Rai की BJP को चुनौती - सबूत दिखाओ, पद छोड़ दूंगा!

Yashasvi Jaiswal ने दिया आलोचकों को जवाब, Asitha Fernando से हुई थी तीखी बहस

मुस्लिम NATO में ईरान की एंट्री, खुलासे से इजरायल के उड़े होश, अब क्या करेंगे ट्रंप?

Yogi Adityanath ने Rahul Gandhi पर साधा निशाना, रायबरेली में उठाए सवाल