Dance Bar के 'चोर दरवाज़े' बंद! CM फडणवीस का ऐलान, Mumbai Police Act में संशोधन से खत्म होंगे loopholes

By अभिनय आकाश | Jun 30, 2026

महाराष्ट्र सरकार डांस बार से जुड़े नियमों को सख्त करने और ऑपरेटरों को कानूनी कमियों का फायदा उठाने से रोकने के लिए मुंबई पुलिस एक्ट में बदलाव करने जा रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को विधानसभा में यह घोषणा की और कहा कि प्रस्तावित बदलाव मौजूदा मॉनसून सत्र के दौरान पेश किए जाएंगे। यह कदम उन चिंताओं के बीच उठाया गया है कि कई डांस बार ऑपरेटर मौजूदा डांस बार कानून के तहत तय सख्त शर्तों से बचने के लिए अलग-अलग कानूनी प्रावधानों के तहत लाइसेंस ले रहे हैं। 

ठाणे ज़िले में डांस बार को लेकर मुद्दा उठाया गया

कांग्रेस विधायक नाना पटोले ने ठाणे ज़िले में डांस बार के कामकाज को लेकर चिंता जताई थी, जिसके जवाब में फड़नवीस ने यह बयान दिया। उन्होंने कहा कि सरकार ने ऐसे प्रतिष्ठानों की बेहतर निगरानी और नियमन के लिए मौजूदा डांस बार कानून के तहत पहले ही कई शर्तें लागू कर दी हैं।

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सरकार बार-बार नियम तोड़ने वालों के खिलाफ़ सख़्त कार्रवाई करने पर भी विचार कर रही है

मुख्यमंत्री ने डांस बार के आस-पास तेज़ संगीत और शोर-शराबे से जुड़ी चिंताओं पर भी बात की। उन्होंने कहा कि DJ और तेज़ आवाज़ वाले साउंड सिस्टम के लिए मंज़ूरी मौजूदा 'शोर-शराबे से जुड़े नियमों' (Noise Pollution Rules) के तहत दी जाती है, और नियम तोड़ने की शिकायत मिलने पर अधिकारी कार्रवाई करते हैं। फडणवीस ने सदन को यह भी बताया कि सरकार, कानून और न्याय विभाग से सलाह-मशविरा करके, ऐसे प्रतिष्ठानों (जैसे डांस बार) के लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द करने के लिए कानूनी प्रावधान लाने की संभावना पर विचार कर रही है जो बार-बार नियमों का उल्लंघन करते हैं।

'जनभावना और कानून अलग-अलग हैं'

विधायकों की चिंताओं को समझते हुए, फडणवीस ने कहा कि सरकार को यह पक्का करना होगा कि कोई भी कानूनी बदलाव संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप हो। उन्होंने कहा, "जनभावना और कानून में फ़र्क होता है। हमें यह पक्का करना होगा कि संवैधानिक आज़ादी का गलत इस्तेमाल न हो, लेकिन इसके बीच एक बहुत बारीक कानूनी रेखा होती है। उन्होंने यह भी बताया कि डांस बार से जुड़े मामलों में गलत व्यवहार के दोषी पाए गए पुलिसकर्मियों के खिलाफ़ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है, हालांकि उन्होंने उन अधिकारियों की सही संख्या नहीं बताई जिनके खिलाफ़ कार्रवाई शुरू की गई थी। 

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