By प्रभासाक्षी न्यूज़ डेस्क | Nov 01, 2026
दिल्ली की एक अदालत ने एक दवा की मंजूरी से जुड़े कथित रिश्वतखोरी के मामले में पूर्व संयुक्त औषधि नियंत्रक और तीन अन्य को यह कहते शनिवार को आरोपमुक्त कर दिया कि अभियोजन पक्ष प्रथम दृष्टया मामला साबित नहीं कर पाया। विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) विशाल पाहुजा ने केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) के पूर्व संयुक्त औषधि नियंत्रक डॉ. ईश्वर रेड्डी सनपा रेड्डी; नियामक के अधिकारी अनिमेष कुमार; ‘बायोइनोवैट रिसर्च सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड’ निदेशक गुलजीत सेठी उर्फ गुलजीत चौधरी; और ‘बायोकॉन बायोलॉजिक्स लिमिटेड’ के एसोसिएट उपाध्यक्ष एल प्रवीण कुमार को आरोपमुक्त कर दिया। सीबीआई ने जून 2022 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120बी (आपराधिक साजिश) के तहत यह मामला दर्ज किया था।