Delhi HC का अभूतपूर्व कदम, Order Reserve होने के बाद भी Arvind Kejriwal को जवाब की इजाजत

By अभिनय आकाश | Apr 20, 2026

दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को आप संयोजक अरविंद केजरीवाल को सीबीआई के उस दावे के संबंध में अपनी लिखित दलीलें पेश करने की अनुमति दे दी, जिसमें जांच एजेंसी से जुड़े कथित शराब नीति घोटाले के मामले की सुनवाई से जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के खुद को अलग करने की बात कही गई थी। जस्टिस शर्मा ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि वह अपनी सीमा से बाहर जाकर आप संयोजक अरविंद केजरीवाल के लिए एक अपवाद बना रही हैं, "ताकि कल उन्हें यह न लगे कि उनकी बात नहीं सुनी गई। जस्टिस शर्मा को सोमवार दोपहर 2.30 बजे (जैसा कि सुबह पहले सूचित किया गया था) इस बात पर फैसला सुनाना था कि क्या कोर्ट सीबीआई की उस याचिका की सुनवाई से खुद को अलग करेगा या नहीं, जिसमें फरवरी में एक ट्रायल कोर्ट द्वारा आबकारी मामले में 23 आरोपियों को बरी किए जाने के फैसले को चुनौती दी गई है।

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अदालत ने केजरीवाल को एक अतिरिक्त हलफनामा दायर करने की अनुमति दी, जिसमें उन्होंने विशेष रूप से अदालत का ध्यान इस ओर दिलाया कि उन्हें 'हितों के टकराव' (conflict of interest) के आधार पर पक्षपात की आशंका है, क्योंकि जस्टिस शर्मा के दो बच्चे सरकार के वकीलों के पैनल में शामिल हैं। सीबीआई ने उसी दिन अपनी लिखित दलीलें पेश की थीं, जिसमें उसने केजरीवाल की दलीलों का खंडन किया था।

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