Delhi HC का अभूतपूर्व कदम, Order Reserve होने के बाद भी Arvind Kejriwal को जवाब की इजाजत

By अभिनय आकाश | Apr 20, 2026

दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को आप संयोजक अरविंद केजरीवाल को सीबीआई के उस दावे के संबंध में अपनी लिखित दलीलें पेश करने की अनुमति दे दी, जिसमें जांच एजेंसी से जुड़े कथित शराब नीति घोटाले के मामले की सुनवाई से जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के खुद को अलग करने की बात कही गई थी। जस्टिस शर्मा ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि वह अपनी सीमा से बाहर जाकर आप संयोजक अरविंद केजरीवाल के लिए एक अपवाद बना रही हैं, "ताकि कल उन्हें यह न लगे कि उनकी बात नहीं सुनी गई। जस्टिस शर्मा को सोमवार दोपहर 2.30 बजे (जैसा कि सुबह पहले सूचित किया गया था) इस बात पर फैसला सुनाना था कि क्या कोर्ट सीबीआई की उस याचिका की सुनवाई से खुद को अलग करेगा या नहीं, जिसमें फरवरी में एक ट्रायल कोर्ट द्वारा आबकारी मामले में 23 आरोपियों को बरी किए जाने के फैसले को चुनौती दी गई है।

इसे भी पढ़ें: Punjab में ED Raids पर भड़के CM Mann, बोले- BJP ने शुरू की 2027 के चुनाव की तैयारी

अदालत ने केजरीवाल को एक अतिरिक्त हलफनामा दायर करने की अनुमति दी, जिसमें उन्होंने विशेष रूप से अदालत का ध्यान इस ओर दिलाया कि उन्हें 'हितों के टकराव' (conflict of interest) के आधार पर पक्षपात की आशंका है, क्योंकि जस्टिस शर्मा के दो बच्चे सरकार के वकीलों के पैनल में शामिल हैं। सीबीआई ने उसी दिन अपनी लिखित दलीलें पेश की थीं, जिसमें उसने केजरीवाल की दलीलों का खंडन किया था।

राजनीति, ट्रैफिक, अपराध और राजधानी की ताज़ा अपडेट्स के लिए पढ़ें Delhi Latest News in Hindi Today केवल प्रभासाक्षी पर।

प्रमुख खबरें

ओवैसी ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को बताया न्याय की जीत, कहा- यह युवाओं के संघर्ष की बड़ी कामयाबी

एफसीआरए संशोधन विधेयक के खिलाफ केंद्र सरकार को ज्ञापन सौंपेगी मिजोरम सरकार और चर्च संस्थाएं

आगरा में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ: उखड़ी सड़कें ठीक नहीं होने पर अधिकारियों पर दर्ज होगी प्राथमिकी

सोशल मीडिया पर साझा की गई आंबेडकर की तस्वीर एआई से बनाई गई है: दिल्ली पुलिस