By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jul 20, 2022
नयी दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि वह सशस्त्र बलों में भर्ती संबंधी केंद्र की ‘अग्निपथ’ योजना के खिलाफ दायर सभी याचिकाओं पर 25 अगस्त को सुनवाई करेगा, क्योंकि उसे उच्चतम न्यायालय द्वारा यहां स्थानांतरित की गई याचिकाओं से जुड़े दस्तावेज अभी तक नहीं मिले हैं। उच्च न्यायालय को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सूचित किया कि शीर्ष अदालत ने 19 जुलाई को योजना को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को स्थानांतरित कर दिया था।
अदालत मामले पर अब 25 अगस्त को सुनवाई करेगी। गौरतलब है कि सरकार ने 14 जून को ‘अग्निपथ’ योजना की घोषणा की थी। योजना के तहत साढ़े 17 वर्ष से 21 वर्ष तक की आयु के युवाओं को चार साल के कार्यकाल के लिए सशस्त्र बलों में शामिल किया जाएगा। इनमें से 25 प्रतिशत को बाद में नियमित सेवा में शामिल किया जाएगा। सरकार ने बाद में वर्ष 2022 के लिए इस योजना के तहत भर्ती के वास्ते ऊपरी आयु सीमा को 21 वर्ष से बढ़ाकर 23 वर्ष कर दिया था।