By अंकित सिंह | Jan 29, 2025
2020 के दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन बुधवार को लगभग पांच साल बाद पहली बार तिहाड़ जेल से बाहर आए। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए एआईएमआईएम के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हुसैन को छह दिन की हिरासत पैरोल दी है। दंगों से संबंधित कई मामलों में नामित हुसैन दिल्ली की मुस्तफाबाद विधानसभा सीट से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। पैरोल पर उनकी रिहाई ने राजनीतिक और कानूनी दोनों हलकों में महत्वपूर्ण चर्चा छेड़ दी है, जिससे उनके पैरोल के समय और निहितार्थ पर सवाल उठ रहे हैं।
अदालत ने तय किया कि, जेल नियमों के अनुसार, हुसैन को हर दिन सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक केवल 12 घंटे के लिए जेल से बाहर जाने की अनुमति दी जाएगी, जबकि उसकी आवाजाही के दौरान सुरक्षा प्रदान की जाएगी। यह निर्णय उन्हें कड़ी निगरानी में रहते हुए मुस्तफाबाद सीट पर अपनी पार्टी एआईएमआईएम के लिए प्रचार करने में सक्षम बनाता है। पीठ ने कहा कि हुसैन की हिरासत पैरोल पुलिस एस्कॉर्ट सहित सुरक्षा खर्च के हिस्से के रूप में प्रति दिन 2.47 लाख रुपये जमा करने पर निर्भर होगी।