Delhi Riots 2020: IB Ankit Sharma मर्डर केस में Tahir Hussain को उम्रकैद की सजा

By अंकित सिंह | Jul 31, 2026

दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता ताहिर हुसैन और चार अन्य लोगों को 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में उम्रकैद की सज़ा सुनाई। कड़कड़डूमा कोर्ट ने 13 जुलाई को हुसैन, नाज़िम, कासिम, जावेद और अनस को शर्मा की हत्या के मामले में हत्या और आपराधिक साज़िश रचने जैसे आरोपों में दोषी ठहराया था।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, हुसैन और उनके साथ दोषी ठहराए गए अन्य लोग उस गैर-कानूनी भीड़ का हिस्सा थे जिसने सांप्रदायिक हिंसा के दौरान शर्मा का अपहरण कर उनकी हत्या कर दी थी। यह मामला 26 फरवरी, 2020 को शर्मा के पिता रविंदर कुमार की शिकायत पर दर्ज किया गया था। अपनी शिकायत में कुमार ने बताया कि उनका बेटा 25 फरवरी को काम से घर लौटा था और फिर शाम करीब 5 बजे घर का सामान खरीदने के लिए बाहर गया था। जब शर्मा वापस नहीं लौटे, तो परिवार ने आस-पास के इलाकों और अस्पतालों में उनकी तलाश की और अगली सुबह उनके लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई।

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