दिल्ली वालों की बल्ले-बल्ले! Lok Adalat में मामूली रकम में निपटेंगे पुराने Traffic Challan

By एकता | Jan 07, 2026

दिल्ली वालों को अपने पुराने ट्रैफिक चालान क्लियर करने का सुनहरा मौका मिलने वाला है। शनिवार, 10 जनवरी, 2026 को राजधानी के सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 'नेशनल लोक अदालत' लगेगी। इस दौरान छोटे-मोटे ट्रैफिक अपराधों (ई-चालान) का निपटारा मौके पर ही किया जाएगा।


इन चालानों पर मिलेगी राहत

लोक अदालत में केवल उन्हीं चालानों की सुनवाई होगी, जो 30 सितंबर 2025 तक वर्चुअल कोर्ट में भेजे जा चुके हैं। इनमें मुख्य रूप से, ओवर-स्पीडिंग और रेड लाइट जंप करना, बिना हेलमेट या सीटबेल्ट के गाड़ी चलाना, गलत पार्किंग और बिना PUC सर्टिफिकेट के वाहन चलाना, नंबर प्लेट न होना या ट्रैफिक सिग्नल तोड़ना, जैसे चालान शामिल हैं।


ध्यान दें, शराब पीकर गाड़ी चलाना, हिट-एंड-रन, नाबालिग द्वारा गाड़ी चलाना और गंभीर आपराधिक मामलों वाले चालानों का निपटारा यहां नहीं किया जाएगा।

 

इसे भी पढ़ें: Riteish Deshmukh के तेवर देख बैकफुट पर BJP? चव्हाण बोले- विलासराव का अपमान मकसद नहीं


कैसे करें आवेदन?

भीड़ को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया है।

रजिस्ट्रेशन कब: आवेदन की प्रक्रिया 5 जनवरी से शुरू हो चुकी है।

कहां: दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं।

लिमिट: कुल 1,80,000 चालानों के लिए बुकिंग की जाएगी। एक दिन में अधिकतम 45,000 टोकन ही जारी किए जाएंगे।

टोकन: सफल रजिस्ट्रेशन के बाद आपको एक 'अपॉइंटमेंट लेटर' और टोकन मिलेगा, जिस पर कोर्ट का नाम और समय लिखा होगा।


जरूरी दस्तावेज

लोक अदालत के दिन आपको अपने साथ अपॉइंटमेंट लेटर का प्रिंटआउट, चालान की कॉपी और गाड़ी के असली कागजात (RC, DL, इंश्योरेंस और PUC) ले जाने होंगे। बिना अपॉइंटमेंट के जाने वाले लोगों को प्रवेश नहीं मिलेगा।

 

इसे भी पढ़ें: सरकारी नौकरियों में Reservation Rule साफ, Supreme Court बोला- छूट ली तो General Quota का हक नहीं


इन अदालतों में लगेगी लोक अदालत

लोक अदालत तीस हजारी, साकेत, पटियाला हाउस, रोहिणी, द्वारका, कड़कड़डूमा और राउज एवेन्यू कोर्ट में 10 जनवरी को लगेगी।


लोक अदालत का फायदा

लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य आपसी सहमति से मामलों को जल्दी खत्म करना है। यहां जज मौके पर ही चालान की राशि कम कर सकते हैं या उसे माफ कर सकते हैं। जुर्माना भरने के बाद आपको तुरंत रसीद दे दी जाएगी और मामला हमेशा के लिए बंद हो जाएगा।

All the updates here:

प्रमुख खबरें

Yadav Ji Ki Love Story पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला! शीर्षक को नहीं माना अपमानजनक, याचिका खारिज

Ramadan 2026 Special Recipe । इफ्तार डेसेर्ट की टेंशन खत्म, इस Quick Trick से बनाएं रेस्टोरेंट स्टाइल Shahi Tukda

Delhi Racial Abuse | अरुणाचल प्रदेश की युवतियों पर नस्लीय टिप्पणी करने वाली महिला गिरफ्तार, पति ने कहा- मुझे शर्मिंदगी है

Shirtless Protest पर BJP-Congress में घमासान, पीयूष गोयल ने Nehru-Bofors की दिलाई याद