दंडात्मक कार्रवाई से बचने के लिए प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र प्राप्त करें वाहन मालिक: दिल्ली सरकार

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jun 25, 2022

नयी दिल्ली| दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण को नियंत्रित करने के प्रयासों के तहत शनिवार को वाहन मालिकों से कहा कि वे दंडात्मक कार्रवाई से बचने के लिए वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (पीयूसीसी) प्राप्त करें।

परिवहन विभाग ने एक सार्वजनिक नोटिस में कहा कि वह उन वाहनों का चालान करेगा, जिनका पीयूसीसी समाप्त हो गया है। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 190 (2) के तहत चालान जारी किया जाएगा, जिसमें पीयूसीसी नहीं मिलने पर तीन महीने तक की कैद या 10,000 रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों तरह के दंड का प्रावधान है।

नोटिस में कहा गया है कि तीन महीने के लिए उनका ड्राइविंग लाइसेंस भी जब्त कर लिया जाएगा।

प्रमुख खबरें

London Mayor Election: लंदन का मेयर कौन? आज भारत-पाकिस्तान के बीच मुकाबला, सादिक खान को चुनौती दे रहे दिल्ली के तरुण गुलाटी

लॉन्च होने जा रही Bajaj Pulsar NS400, जानें क्या होगा खास और कितनी है कीमत

झारखंड कांग्रेस का X अकाउंट क्यों कर दिया गया सस्पेंड? जानें कौन सा फेक वीडियो पोस्ट करने पर गिरी गाज

कांग्रेस नेता Vikramaditya Singh ने भाजपा की Kangana Ranaut को खुली बहस की चुनौती दी