By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Aug 10, 2018
नयी दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा न्यूनतम वेतन के संबंध में दिल्ली सरकार की अधिसूचना रद्द किये जाने के कुछ ही दिन बाद आप सरकार ने कहा कि सरकार इस संबंध में केन्द्र का मानदंड अपनाएगी ताकि शहर के कामकाजी लोग प्रभावित ना हों।
संवाददाताओं से बातचीत में दिल्ली के श्रम मंत्री गोपाल राय ने कहा कि केन्द्र सरकार की ओर से तय न्यूनतम वेतन दिल्ली सरकार की ओर से पिछले वर्ष अधिसूचित 37 प्रतिशत वृद्धि के मुकाबले ज्यादा है। राय ने कहा, चूंकि अदालत ने हमारी मार्च, 2017 की अधिसूचना को तकनीकी आधार पर खारिज कर दिया है, दिल्ली सरकार ने अब केन्द्र द्वारा तय न्यूनतम वेतन के मानदंड को अपनाने का फैसला लिया है।