Supreme Court on Firecrackers: दिल्ली-NCR में अब पटाखों वाली दिवाली, सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन क्रैकर्स की इजाजत दी

By अभिनय आकाश | Oct 15, 2025

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली-एनसीआर में दिवाली के त्योहार के लिए अस्थायी उपाय के तौर पर केवल 18-21 अक्टूबर तक हरित पटाखे फोड़ने की अनुमति दी। यह अनुमति सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और फिर रात 8 बजे से 10 बजे के बीच दी गई है। आदेश की घोषणा करते हुए, मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने 14 अक्टूबर, 2024 के उस आदेश का हवाला दिया, जब दिल्ली सरकार ने पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया था, जिसे बाद में पूरे एनसीआर में लागू कर दिया गया था।

इसे भी पढ़ें: JNU के पूर्व छात्र शरजील इमाम की नई चुनावी रणनीति, अचानक क्यों ली अंतरिम जमानत अर्जी वापस

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हमें एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना होगा, पर्यावरण से समझौता किए बिना संयमित रूप से अनुमति देनी होगी। एक संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता पर ज़ोर देते हुए, न्यायालय ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण से समझौता किए बिना हरित पटाखों के सीमित उपयोग की अनुमति होगी। न्यायालय ने पुलिस अधिकारियों को गश्ती दल बनाने का निर्देश दिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल क्यूआर कोड वाले अनुमोदित पटाखे ही बेचे जाएँ।

इसे भी पढ़ें: Jan Gan Man: अदालतों के प्रति जनता में बढ़ती निराशा चिंता की बात है, न्यायिक सुधार जल्द से जल्द होने चाहिए

इसने यह भी आदेश दिया कि दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र के बाहर से आने वाले किसी भी पटाखे को इस क्षेत्र में अनुमति नहीं दी जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि नकली या अनधिकृत पटाखों का कारोबार करने वाले विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित कर दिए जाएं।

प्रमुख खबरें

Go Nightclub Tragedy: 25 मौतें, अवैध निर्माण और सुरक्षा लापरवाही उजागर

2017 एक्ट्रेस असॉल्ट केस में बरी होने पर दिलीप की पहली प्रतिक्रिया, बोले- “9 साल साथ देने वालों का धन्यवाद”

ब्रिटेन से पाक मूल अपराधियों की वापसी के बदले दो राजनीतिक आलोचकों की मांग का दावा

Trump ने कहा- शांति प्रस्ताव पर ज़ेलेंस्की अभी तैयार नहीं, रूस ने दिखाई सहमति