By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Feb 22, 2023
वित्त विधेयक में ‘एंजल कर’ के प्रावधान से देश में स्टार्टअप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के सचिव अनुराग जैन ने मंगलवार को यह बात कही। जैन ने आईवीसीए के कार्यक्रम में कहा कि विभाग के साथ पंजीकृत स्टार्टअप इकाइयां इसके दायरे में नहीं आएंगी। उद्यम पूंजी उद्योग के लिये जनसंपर्क का काम करने वाले समूह के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, ‘‘एक चीज मैं स्पष्ट कर दूं कि इससे कम-से-कम स्टार्टअप पर असर नहीं पड़ेगा।’’
जैन ने कहा कि ऐसे अन्य मुद्दे हैं जो उद्यम पूंजी निवेश करने वाले समुदाय ने उठाये हैं और उन्हें समीक्षा के लिए राजस्व विभाग के समक्ष रखा गया है। हालांकि, उन्होंने उन मुद्दों के बारे में और जानकारी नहीं दी। उन्होंने कहा कि हमें यह देखने की जरूरत है कि स्टार्टअप और नये जमाने की कंपनियों में घरेलू पूंजी को कैसे जुटाया जाए। इस मोर्चे पर पहले ही बदलाव हो चुके हैं। इसके तहत दीर्घावधि पेंशन और बीमा कोष को वैकल्पिक निवेश कोषों में निवेश की अनुमति देना शामिल है। जैन ने कहा, ‘‘भारत 2047 तक एक विकसित देश होगा और एक अनुमान के अनुसार अर्थव्यवस्था का आकार उस समय 30,000 अरब डॉलर होगा। इस लिहाज से भारत उस समय दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो सकता है।