By प्रभासाक्षी न्यूज़ डेस्क | Aug 29, 2026
इक्वाडोर की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति लेनिन मोरेनो को एक चीनी कंपनी से रिश्वत लेने के मामले में दोषी ठहराते हुए शुक्रवार को पांच साल के कारावास की सजा सुनाई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। मोरेनो पर आरोप था कि उन्होंने एक पनबिजली संयंत्र के निर्माण का ठेका हासिल करने में कंपनी की मदद करने के बदले रिश्वत ली थी।
उस समय राफेल कोरेया देश के राष्ट्रपति थे और मोरेनो उपराष्ट्रपति थे। अदालत ने इस मामले में मोरेनो की पत्नी और बेटी, दो भाइयों तथा एक रिश्तेदार को भी सह-साजिशकर्ता के रूप में दोषी ठहराया। उनकी पत्नी और बेटी को 30-30 महीने के कारावास की सजा सुनाई गई है।
मोरेनो इक्वाडोर के तीसरे पूर्व राष्ट्रपति हैं जिन्हें भ्रष्टाचार के मामले में सजा सुनाई गई है। हालांकि, उनके खिलाफ जिन अपराधों को लेकर मुकदमा चलाया गया, वे उनके राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित हैं।