ED ने बेंगलुरु की कावेरी टेलीकॉम की 40 करोड़ की संपत्ति कुर्क की

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Aug 04, 2022

नयी दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बेंगलुरु की एक कंपनी के खिलाफ कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी से जुड़ी धन शोधन जांच के सिलसिले में 40 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी किया है केंद्रीय एजेंसी ने बृहस्पतिवार को जारी बयान में कहा कि धनशोधन रोधक अधिनियम (पीएमएलए) के तहत कावेरी टेलीकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के आवासीय अपार्टमेंट, प्लॉट, कृषि भूमि और बैंक जमा को कुर्क करने का एक शुरुआती आदेश जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि कुर्क की गई संपत्तियों का कुल मूल्य 40.14 करोड़ रुपये है। यह धन शोधन का मामला जुलाई, 2015 में बेंगलुरु में सीबीआई की भ्रष्टाचार रोधक शाखा द्वारा कंपनी और उसके प्रवर्तकों के खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकी के बाद सामने आया है।

प्रमुख खबरें

Delhi Police ने 2021 के मर्डर केस में भगोड़ा हरीश उर्फ पिलुआ पकड़ा

न्यूयॉर्क में ICE अधिकारियों की कार्रवाई, कार से टक्कर मारने वाले व्यक्ति पर चलाई गोली

Lilavati Hospital Trust वित्तीय धोखाधड़ी मामला: Mumbai Sessions Court ने FIR के आदेश को सही ठहराया

Ranchi T20: Shai Hope के नाबाद शतक से जीता West Indies, सीरीज 1-1 से बराबर