By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Nov 27, 2017
काहिरा। मिस्र की एक अदालत ने ‘‘असामान्य’’ शारीरिक संबंध बनाने के आरोप में दोषी करार दिए गए चौदह लोगों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। बचाव पक्ष के वकील ने इसकी जानकारी दी। वकील इशाक वाडी ने कहा कि ऊपरी अदालत में सुनवाई तक प्रत्येक व्यक्ति 5,000 मिस्र पाउंड राशि की जमानत पर बाहर था।
उन्होंने बताया कि प्रक्रियात्मक कारणों की वजह से तीन अन्य संदिग्धों के मुकदमे में देरी हुई है। मिस्र में समलैंगिकता गैरकानूनी नहीं है लेकिन इससे पहले भी रूढ़िवादी मुस्लिम समाज में समलैंगिकों पर व्याभिचार का आरोप लगाया गया था। हाल के महीनों में अधिकारियों ने उन लोगों पर कार्रवाई की जो तथाकथित ‘‘असामान्य’’ शारीरिक संबंध बनाते हैं। इसे मिस्र में समलैंगिकता कहा जाता है और इसे व्याभिचार बढ़ाने वाला माना जाता है।