निर्वाचन आयोग ने पूर्व केंद्रीय मंत्री बलराम नाइक को तीन साल के लिए अयोग्य ठहराया

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jun 24, 2021

हैदराबाद। निर्वाचन आयोग ने पूर्व केंद्रीय मंत्री बलराम नाइक पोरिका को तीन साल के लिए चुनाव लड़ने के लिहाज से अयोग्य करार दिया है। आयोग ने यह कार्रवाई वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर लड़ने के बाद चुनाव खर्चों की जानकारी कथित तौर पर आयोग को नहीं देने पर की है। नाइक संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) की सरकार में राज्यमंत्री थे लेकिन वर्ष 2019 के आम चुनाव में उन्हें तेलंगाना के महबूबाबाद (सुरक्षित) सीट से हार मिली थी।

इसे भी पढ़ें: मुख्यमंत्री पशुधन योजना का शत प्रतिशत क्रियान्वयन सुनिश्चित करे : कृषि सचिव

आयोग द्वारा 10 जून को जारी आदेश में कहा गया कि नाइक ने कारण बताओ नोटिस के बावजूद अपने चुनाव खर्चों की जानकारी नहीं दी। निर्वाचन आयोग के आदेश को 18 जून 2021 को तेलंगाना के गजट (राजपत्र) में प्रकाशित किया गया। वहीं, वीडियो संदेश में नाइक ने दावा किया है कि उन्होंने चुनाव खर्चों से जुड़ी सभी जानकारी आयोग को दे दी है।

प्रमुख खबरें

Allahabad उच्च न्यायालय ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह को दी जमानत

Odisha में भीषण गर्मी का प्रकोप, Bhubaneswar में तापमान 44.6 डिग्री सेल्सियस पहुंचा

Congress ने आचार संहिता के उल्लंघन पर Anurag Thakur के खिलाफ निर्वाचन आयोग से की शिकायत

हम जीवित हैं क्योंकि Modi ने हमारे लिए कोविड-19 के टीके की उपलब्धता सुनिश्चित की : Fadnavis