By अभिनय आकाश | Apr 20, 2026
भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए पश्चिम बंगाल के चुनाव वाले क्षेत्रों और पूरे तमिलनाडु में 48 घंटे के 'ड्राई डे' (शराबबंदी) का आदेश दिया है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रावधानों का हवाला देते हुए आयोग ने कहा कि मतदान समाप्त होने से पहले के 48 घंटों के दौरान, मतदान क्षेत्रों के भीतर होटलों, रेस्तरांओं, मधुशालाओं, दुकानों या किसी भी सार्वजनिक या निजी स्थान पर किसी भी प्रकार की मादक, किण्वित या नशीली शराब की बिक्री, परोसन या वितरण नहीं किया जाएगा। बयान में आगे कहा गया कि कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, 'ड्राई डे' की घोषणा और अधिसूचना संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के कानूनों के तहत की जाएगी। यह उस मतदान क्षेत्र में चुनाव के लिए मतदान के दिन से 48 घंटे पहले से शुरू होकर, मतदान समाप्त होने के लिए निर्धारित समय तक लागू रहेगा, जहाँ विधानसभा के आम चुनाव हो रहे हैं। इस अवधि में, यदि कोई पुनर्मतदान होता है, तो उसकी तारीख भी शामिल होगी।