MP में ओबीसी पंचायत पदों की चुनाव प्रक्रिया हुई स्थगित, आदेश जारी

By सुयश भट्ट | Dec 18, 2021

भोपाल। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर अभी भी पेच फसा हुआ हैं। राज्य चुनाव आयोग ने शुक्रवार देर रात के आदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ओबीसी (अन्य पिछड़ी जाति) के लिए आरक्षित पदों के लिए चुनाव प्रक्रिया टाल दी है।

मध्य प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों पर चुनाव प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाने और सामान्य वर्ग के लिए उन सीटों को फिर से अधिसूचित करने के निर्देश के बाद राज्य चुनाव आयोग का आदेश आया है।

वहीं राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव बीएस जमोद ने देर रात निर्देश जारी कर पंच, सरपंच एवं जनपद एवं जिला पंचायत सदस्यों के पदों की चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। बता दें कि समस्त कलेक्टरों और जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश तत्काल लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।

मध्य प्रदेश सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग बिना ओबीसी आरक्षण के पंचायत चुनाव एवं नगर निगम नगर पालिका के चुनाव नहीं करा सकती।

इसे भी पढ़ें:MP विधानसभा का शीतकालीन सत्र जल्द, लागू होगी धारा 144 

प्रदेश सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव पूरी तरीके से निरस्त करें और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ओबीसी आरक्षण के लिए आयोग का गठन करते हुए जो ट्रिपल टेस्ट के तहत पूरी ओबीसी जनसंख्या के आर्थिक एवं सामाजिक आकलन करना है उसका आकलन करें और ओबीसी को 27% आरक्षण पंचायत एवं नगर पालिका नगर निगम के चुनाव में देना सुनिश्चित करें।

अगर प्रदेश सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग ने बिना ओबीसी आरक्षण के पंचायत चुनाव कराए तो हम उच्च न्यायालय जबलपुर में हमारी दायर याचिका 21 दिसंबर 2021 को रोटेशन के आधार पर आरक्षण के साथ-साथ संवैधानिक दायरे में ओबीसी आरक्षण की मांग करेंगे।

प्रमुख खबरें

Jamshedpur में सड़क हादसे में मंत्री Deepika Pandey Singh की बेटी समेत 4 की मौत

Asian Games 2026: 25 सितंबर को ट्रैक, कोर्ट और रिंग में उतरेगा भारत, देखें पूरा शेड्यूल

Bihar Govt ने बोर्ड व आयोगों के अध्यक्षों का वेतन बढ़ाकर 65000 रुपये किया

Federal Judge के आदेश के बाद White House में CNN और MS Now पत्रकारों की वापसी