मनोरंजन, केबल, डीटीएच पर लगेगा कम दर से जीएसटी

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | May 23, 2017

सरकार ने आज कहा कि वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था के तहत मनोरंजन, केबल, डीटीएच सेवाओं पर कर घट जाएगा क्योंकि इन पर राज्यों द्वारा लगाया जाने वाला मनोरंजन कर जीएसटी में समाहित हो जायेगा। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि मनोरंजन कार्यक्रमों एवं सिनेमाघरों में फिल्में एक जुलाई से प्रभावी होने जा रही जीएसटी व्यवस्था के तहत ये 28 फीसदी श्रेणी में आएगी। फिलहाल, राज्य सिनेमाघरों में फिल्मों के प्रदर्शन पर 100 फीसदी तक मनोरंजन कर लगाते हैं। मनोरंजन कर को जीएसटी के अंतर्गत लाया गया है इसलिए ऐसे में पंचायत और नगरपालिकाओं द्वारा मनोरंजन एवं अन्य रोमांचक कार्यक्रमों पर लगाये जाने वाले कर ही अब लगेंगे।

मंत्रालय ने कहा, ‘‘ऐसे में मनोरंजन सेवाएं जीएसटी के तहत निम्न कराधान में आ जाएंगी। जीएसटी की निचली दरों के लाभ के साथ ही सेवा प्रदाता इन पर इनपुट सेवाओं के संदर्भ में जीएसटी में कर क्रेडिट के भी हकदार होंगे।’’ जीएसटी परिषद ने केबल टीवी और डायरेक्ट टू होम सर्विसेज पर 18 फीसदी कर तय किया है। फिलहाल इन सेवाओं पर राज्यों में 15 फीसदी सेवा कर के ऊपर 10-30 फीसदी तक मनोरंजन कर लगाया जाता है। सर्कस, थियेटर, भारतीय शास्त्रीय नृत्य, लोकनृत्य, ड्रामा के सिलसिले में जीएसटी दर मूल्यानुसार 18 फीसदी रखी गयी है।

 

प्रमुख खबरें

Vaishno Devi College controversy: प्रदर्शनकारियों ने LG Manoj Sinha का पुतला जलाया, वापस जाओ के नारे

गरीबों के काम का अधिकार छीना! CWC की बैठक में Kharge बोले- MGNREGA पर मोदी सरकार के खिलाफ लड़ेंगे

जब बड़े-बड़े स्टार्स ने ठुकराई मूवी; तब 1 रुपये में सलमान खान ने की थी फिल्म , जानिए क्या था वो रोल!

किस बात पर इतना भड़क गए जिनपिंग? अमेरिका की 20 रक्षा कंपनियों पर ठोक दिया बैन