Explained | विपक्ष ने की ज्ञानेश कुमार पर महाभियोग चलाने की मांग: भारत में CEC को कैसे हटाया जा सकता है? यहां जानें क्या हैं नियम

By रेनू तिवारी | Sep 25, 2026

भारत के चुनाव आयोग (ECI) के अंदरूनी मतभेदों की खबरों के बीच, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने देश के शीर्ष चुनावी नेतृत्व पर तीखा हमला किया है और कथित वोट चोरी में शामिल लोगों को साफ तौर पर "देशद्रोही" कहा है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, दो चुनाव आयुक्तों, सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के सामने वोटर लिस्ट के कामकाज के तरीकों और डेटा मैनेजमेंट को लेकर 14 अलग-अलग मौकों पर औपचारिक रूप से लिखित आपत्तियां दर्ज कराई थीं। इस विवाद के बीच, विपक्ष ने अब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों में महाभियोग प्रस्ताव लाने का संकल्प लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कानूनी विशेषज्ञों की मदद से महाभियोग प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया जा रहा है और जल्द ही संयुक्त विपक्ष की ओर से दोनों सदनों में इसका नोटिस सौंपा जाएगा।

चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कैसे होती है?
• भारत के चुनाव आयोग पर देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की बड़ी जिम्मेदारी है।

• देश के राष्ट्रपति, तीन सदस्यीय चयन समिति की सिफारिश पर मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं।

• इस समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और केंद्रीय कैबिनेट का एक सदस्य शामिल होते हैं।

• 2023 के कानून के अनुसार, चुनाव आयुक्त के तौर पर नियुक्त होने वाले लोगों के पास सरकार में सचिव स्तर के पदों पर काम करने का पूर्व अनुभव होना चाहिए।

• उन्हें चुनाव कराने और उनके प्रबंधन का ज्ञान और अनुभव होना चाहिए।

• आयुक्तों की नियुक्ति छह साल के कार्यकाल के लिए या 65 वर्ष की आयु तक (जो भी पहले हो) की जाती है।

• मुख्य चुनाव आयुक्त को सुप्रीम कोर्ट के जजों के समान सुविधाएं और वित्तीय लाभ मिलते हैं।

CEC को कैसे हटाया जा सकता है?
• संविधान के अनुच्छेद 324(5) के अनुसार, मुख्य चुनाव आयुक्त को उसी तरह और उन्हीं आधारों पर उनके पद से हटाया जा सकता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है। • यह बात 2023 के एक्ट की धारा 11(2) में भी कही गई है।

• उन्हें सिर्फ़ "साबित गलत व्यवहार या अक्षमता" के आधार पर ही हटाया जा सकता है।

• गलत व्यवहार में कोई भी भ्रष्ट तरीका या पद का गलत इस्तेमाल शामिल हो सकता है।

• अक्षमता का मतलब ऐसी स्थिति से है जब कोई अधिकारी अपने कर्तव्यों को निभाने में असमर्थ हो।

• मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश के बिना किसी अन्य चुनाव आयुक्त या क्षेत्रीय आयुक्त को उनके पद से नहीं हटाया जाएगा।

• भारत के चुनाव आयोग को राजनीतिक दबाव से बचाने के लिए, मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया को बहुत मुश्किल बना दिया गया है।

महाभियोग प्रस्ताव पेश होने के बाद क्या होता है?
मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए, दोनों सदनों के सदस्यों को एक प्रस्ताव का नोटिस देना होता है, जिसे महाभियोग प्रस्ताव कहा जाता है, जिसमें गलत व्यवहार या अक्षमता का स्पष्ट आरोप लगाया जाता है। महाभियोग प्रस्ताव को स्वीकार किए जाने के लिए, उस पर लोकसभा में कम से कम 100 सांसदों और राज्यसभा में 50 सांसदों के हस्ताक्षर होने चाहिए। अगर प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है, तो आरोपों की सच्चाई का पता लगाने के लिए जांच की जाती है।

इसके बाद, संसद के दोनों सदनों में मौजूद और वोट करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से पद से हटाने का प्रस्ताव पास होना चाहिए। प्रस्ताव पास होने के बाद, राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने का आदेश देते हैं। संवैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद, राष्ट्रपति के पास इस मामले में संसद की सलाह पर काम करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता है।

महाभियोग प्रस्ताव कब खारिज किया गया?
अप्रैल में, राज्यसभा के चेयरमैन और लोकसभा के स्पीकर ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए दोनों सदनों में विपक्ष द्वारा लाए गए महाभियोग प्रस्तावों को खारिज कर दिया। इस साल 12 मार्च को, ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने लोकसभा और राज्यसभा में महाभियोग प्रस्ताव लाने में विपक्ष का नेतृत्व किया, जिसमें लोकसभा प्रस्ताव पर 130 सांसदों और राज्यसभा प्रस्ताव पर 63 सांसदों ने हस्ताक्षर किए थे। उस समय, मुख्य चुनाव आयुक्त पर पक्षपाती और भेदभावपूर्ण व्यवहार करने और चुनाव धोखाधड़ी और SIR की जांच में बाधा डालने का आरोप लगाया गया था।

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