PSA के तहत हिरासत में फारूक अब्दुल्ला, इस कानून के तहत बिना किसी मुकदमे के 2 साल हिरासत में रखा जा सकता है

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Sep 16, 2019

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला अब कड़े लोक सुरक्षा कानून (पीएसए) के तहत हिरासत में हैं। सूत्रों ने सोमवार को इस बारे में जानकारी दी। इस कानून के तहत प्रशासन किसी भी व्यक्ति को बिना किसी मुकदमे के दो साल के लिए हिरासत में ले सकता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के संरक्षक अब्दुल्ला (81) उस समय से नजरबंद हैं, जब पांच अगस्त को केंद्र ने जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म कर उसे दो केंद्रशासित प्रदेश में बांट दिया था।

इसे भी पढ़ें: फारूक अब्दुल्ला की रिहाई के लिए वाइको की याचिका पर SC ने केंद्र को भेजा नोटिस

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि अब्दुल्ला पीएसए के तहत हिरासत में हैं। अब्दुल्ला पर रविवार को सख्त कानून लगाया गया। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को केंद्र और जम्मू कश्मीर प्रशासन को पूर्व मुख्यमंत्री को एक अदालत के सामने पेश करने वाली याचिका पर जवाब देने को कहा। तमिलनाडु के एमडीएमके नेता वाइको की ओर से दायर याचिका में अब्दुल्ला को रिहा करने की मांग की गयी है ताकि वह चेन्नई में एक कार्यक्रम में हिस्सा ले सकें। चार दशकों से वाइको अब्दुल्ला के करीबी दोस्त माने जाते हैं । अब्दुल्ला के बेटे एवं पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला तथा पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती को भी पांच अगस्त से हिरासत में रखा गया है।

प्रमुख खबरें

Vishwakhabram: Modi Putin ने मिलकर बनाई नई रणनीति, पूरी दुनिया पर पड़ेगा बड़ा प्रभाव, Trump समेत कई नेताओं की उड़ी नींद

Home Loan, Car Loan, Personal Loan, Business Loan होंगे सस्ते, RBI ने देशवासियों को दी बड़ी सौगात

सोनिया गांधी पर मतदाता सूची मामले में नई याचिका, 9 दिसंबर को सुनवाई

कब से सामान्य होगी इंडिगो की उड़ानें? CEO का आया बयान, कल भी हो सकती है परेशानी