क्या तलाक के बाद पिता का बच्चे पर नहीं होगा कोई हक? हाई कोर्ट का बड़ा आदेश

By निधि अविनाश | Nov 20, 2021

एक तलाकशुदा पिता को मां ने अपने बच्चे से मिलने के लिए मना कर दिया जिसके बाद मामला अदालत तक पहुंच गया। कर्नाटक हाई कोर्ट ने मां से सवाल करते हुए पूछा कि , वह अपने पति को बच्चे से मिलने से क्यों रोक रही है? सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि, माता-पिता का तलाक होता है और दोनों से ही बच्चे का जन्म होता है तो पिता को अपने बच्चे से मिलने के लिए क्यों रोका जा रहा हैं? बता दें कि, तलाकशुदा पति ने अपने 12 साल के बेटे से मिलने की अनुमति के लिए याचिका दायर की थी और न्यायमूर्ति बी. वीरप्पा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने चेन्नई में सनुवाई करते हुए कहा कि, आज के सदी के बच्चे ज्याजा समझदार है और उन्हें अपने माता-पिता को सलाह देने की क्षमता है।

इसे भी पढ़ें: कर्नाटक में पहली बार पेट्रोल, डीजल की कीमतों में सात रुपये प्रतिलीटर की कमी : मुख्यमंत्री

पिता के वकील ने कोर्ट में बताया था कि, मां अपने बच्चे को पिता से मिलने नहीं दे रही है वहीं मां के वकील ने अपनी सफाई में कहा कि, बच्चे के एग्जाम शुरू होने वाले है और अगर वह पिता से मिलता है तो उससे उसकी पढ़ाई पर असर पड़ेगा। इस तर्क से पीठ सहमत नहीं हुई जिसके बाद कोर्ट ने कहा कि, आजकल के बच्चे ज्यादा समझदार है और ऐसे बयान का कोई मतलब नहीं है। पीठ ने आगे कहा कि, बच्चा अपनी आधी सर्दी और गर्मी की छुट्टियां अपने पिता के साथ बिता सकता है। मां के वकील ने आपत्ति जताते हुए कहा कि, बच्चे का पिता शादी शुदा है और एक बच्चा भी है। इस बात पर पीठ ने 24 नवंबर को बेटे को कोर्ट में लाने का आदेश दिया है  जिसमें कहा है कि, देखते हैं कि बच्चा अपने पिता से मिलने के बारे में क्या सोचता है।

प्रमुख खबरें

Porn Star से जुड़े मामले में Trump की पूर्व करीबी सलाहकार होप हिक्स बनीं गवाह

कनाडाई पुलिस ने Nijjar की हत्या के तीन संदिग्धों को गिरफ्तार किया: मीडिया की खबर

लगातार कम स्कोर वाली पारियों के दौरान सही लोगों के बीच में रहने की कोशिश कर रहा था: Jaiswal

Dhoni मेरे क्रिकेट करियर में पिता जैसी भूमिका निभा रहे हैं, उनकी सलाह से लाभ मिलता है: Pathirana