By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Aug 29, 2020
उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि राज्य और विश्वविद्यालय 30 सितंबर तक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं आयोजित करें। न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति एम आर शाह की पीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मामले की सुनवाई करते हुए अंतिम वर्ष की परीक्षाएं कराने के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के फैसले को सही ठहराया और कहा कि अगर किसी राज्य को लगता है कि कोविड-19 महामारी की वजह से वह नियत तारीख तक परीक्षा आयोजित नहीं कर सकता है तो उसे नयी तारीख के लिए यूजीसी से संपर्क करना होगा।