By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Aug 14, 2018
नयी दिल्ली। वित्त मंत्रालय ने ओड़िशा उच्च न्यायालय के अंतरिम निर्देश के मद्देनजर सौर सेल के आयात पर शुल्क नहीं लगाने का आज फैसला किया। पिछले महीने भारत ने चीन और मलेशिया से आयातित सौर सेल पर दो साल के लिये सुरक्षात्मक शुल्क (आयात शुल्क) लगाया था।
इसका मकसद घरेलू कंपनियों को सस्ते आयात से बचाना था। वाणिज्य मंत्रालय के अधीन आने वाला व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) की सिफारिश पर यह शुल्क लगाया गया था।
वित्त मंत्रालय ने परिपत्र में कहा, ‘‘...ओड़िशा उच्च न्यायालय के अंतरिम निर्देश के मद्देनजर कुछ समय के लिये आयात शुल्क के भुगतान पर जोर नहीं देने का फैसला किया गया है।’’ ई वाई इंडिया के कर भागीदार अभिषेक जैन ने कहा कि परिपत्र से सौर सेल आयातकों को आयात शुल्क से अंतरिम राहत मिलेगी।